अग्रि भारत समाचार से कादर शेख की रिपोर्ट
थांदला । जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री सूरज वैरागी द्वारा बताया गया कि दिनांक 28.07.2018 को फरियादी अपने परिवार पत्नी व बच्चों के साथ उसकी इंडिका गाड़ी से थांदला उसके ससुराल आये थे और रात यहीं रुककर दिनांक 29.07.2018 को थांदला से उक्ते अपनी गाड़ी से वह परिवार सहित एवं काम करने वाली भाभी सभी वापस बड़नगर जा रहे थे कि शाम करीब 08:00 बजे वह ग्राम छोटी बावड़ी रेलवे ब्रीज के पास पहुँचे कि सामने से अचानक एक मोटर साईकिल पर दो लड़के आये और उनकी कार के सामने वाले कांच पर लट्ठ मारा, जिससे आगे का बड़ा कांच फूट गया एवं दूसरे लड़के ने भी पत्थ र कांच पर मारा तो फरियादी ने अपनी गाड़ी रिवर्स कर ली, गाड़ी रोड़ किनारे गड्ढे में रुक गई और चार बदमाश दौड़कर आये और उसकी गाड़ी की चाबी निकाल ली और बोला कि बाहर निकल नहीं तो सब को जान से मार डालेंगे। डरा धमकाकर फरियादी के पास रखा पर्स उसकी घड़ी मोबाईल सभी छिन लिये फरियादी की पत्नी के गले में पहनी सोने की चैन, हाथ में पहनी दो अंगुठी, काम वाली भाभी के कान में पहनी झुमकी, कपड़ों का बैग एवं नकदी रुपये लेकर भाग गये। फरियादी ने विरोध किया तो बदमाशों ने उसका थप्प ड़ से मारपीट की और बच्चों को धक्का, मार दिया। फरियादी द्वारा थाना थांदला में घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाई। फरियादी में रिपोर्ट में लिखवाया कि सामने आने पर वह सभी बदमाशों को पहचान लेगा। विवेचना के दौरान पुलिस थाना थांदला द्वारा आरोपी मुकेश पिता जयसिंह निवासी मेघनगर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था, जहां से न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया गया था। दिनांक 08.01.2021 को आरोपी की ओर से जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुयत किया गया था। न्या यालय श्रीमान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री संजय चौहान साहब के न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया।
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