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Agri Bharat Samachar -  Indore, Jhabua and MP Hindi News

मध्य भारत संपादक अली असगर बोहरा मो.न. 8962728652

The accused, who sold adulterated mawa, was sent to jail by the District and Sessions Judge.

झाबुआ । जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री सूरज वैरागी द्वारा बताया गया कि दिनांक 12.10.2009 को दिन के करीब 02:00 बजे तत्कालीन खाद्य निरीक्षक यशवंत कुमार अपने दल के साथ नियमित भ्रमण हेतु निकले थे, उसी समय थांदला गेट झाबुआ पर एक व्येक्ति फेरी वाला खाद्य पदार्थ मावा लेकर आते दिखा, उसे हाथ देकर रोककर अपना परिचय देते हुये उसका नाम पता पूछने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम अंबाराम पिता नानुराम बताया। खाद्य मावे की अनुज्ञप्ति पूछने पर नहीं होना बताई। साक्षियों की उपस्थिति में निरीक्षण करने पर एक तगारी में प्लास्टिक से ढँका लगभग 30 किलोग्राम मावा पाये जाने पर आरोपी से खाद्य पदार्थ मावा का नमूना जांच हेतु लिया गया तथा उसकी रसीद एवं जांच हेतु नमूने के रुपये भी आरोपी को दे दिये गये। नमूना जांच हेतु सीलबंद कर खाद्य प्रयोगशाला में जांच हेतु भेजा गया। प्रयोगशाला से आई मावा जांच रिपोर्ट में उक्त् मावा अपमिश्रित होना पाये जाने से आरोपी अंबाराम के विरुद्ध परिवाद न्या यालय में प्रस्तु्त किया गया।


  विचारण के दौरान अभियुक्त को दोषी पाते हुये विचारण न्यातयालय मुख्यन न्यायिक मजिस्ट्रेिट कुलदीप जैन की न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 16 (1)(2) सहपठित धारा 7 खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अंतर्गत 1 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 1 हजार रुपये का अर्थदण्ड से दंरडित किया गया था। आरोपी द्वारा सजा के निर्णय के विरुद्ध अपील न्यायालय जिला एवं सत्र न्याियालय झाबुआ में पेश की गई थी। आज दिनांक को माननीय अपील न्याायालय श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राजेश गुप्ता साहब द्वारा आरोपी की अपील निरस्त करते हुए विचारण न्या्यालय द्वारा घोषित सजा 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपये का अर्थदंड को स्थिर रखते हुए आरोपी अंबाराम का जेल वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया है।



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