Breaking News
Loading...
Agri Bharat Samachar -  Indore, Jhabua and MP Hindi News

अग्रि भारत समाचार बड़वानी

The bail plea of the accused who abducted and raped the girls was dismissed.

बड़वानी । न्यायालय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय उदयसिंह मरावी सेेंधवा द्वारा आरोपीगण सुनील उर्फ सुमीत पिता हेदर निवासी देवारी चोपड़ा जलगांव महाराष्ट्र एवं राहुल को धारा 366, 376, 342, भादवि एवं 3/181 मोटर वाहन अधिनियम के तहत जमानत निरस्त की गई। 


अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 28.09.2020 को पीड़िताए बलवाड़ी स्कूल में काम से गई थी। स्कूल से वापस लोटने के बाद बलवाड़ी मार्केट में आरोपी राहुल व सुनील उर्फ सुमीत कार लेकर दोनों युवतियों के पास पहुंचे और युवतियों को घुमाने फिराने के बहाने कार में बिठाकर उमरी ले गये, वहां पर आरोपीगणों ने मिलकर दोनों पीड़िताओं को किसी के मकान में ले गये और उनको दोनों आरोपीगणों ने अलग-अलग कमरें में ले गये और युवतियों के साथ रातभर उनकी इच्छा के विरूद्ध जबरदस्ती दुष्कर्म किया। दूसरें दिन दोनों आरोपीगणों ने दोनों पीड़िताओं को सुबह बलवाड़ी बस स्टेंड लाकर छोड़ दिया और कहीं भाग गये। पीड़िताओं ने अपने परिजनों के साथ मिलकर थाना वरला में आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कराया। पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था। 

आरोपीगण ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिस पर संजयपाल मोरे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा आपत्ति की गई। अभियोजन द्वारा दिये गये तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया।



Post a Comment

Previous Post Next Post