Breaking News
Loading...
Agri Bharat Samachar -  Indore, Jhabua and MP Hindi News

अग्रि भारत समाचार से अली असगर बोहरा मो.न.8962728652

Formation of 12 division benches in National Lok Adalat, justice will be refunded in compromised cases, publicity vehicle departed.

झाबुआ । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ के द्वारा 12 दिसम्बर को जिला न्यायालय परिसर झाबुआ एवं तहसील न्यायालय पेटलावद एवं थांदला में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री राजेश कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। जिसकी तैयारी अपर जिला जज एवं सचिव श्री राजेश देवलिया के निर्देशन में की जा रही है। इसी तारतम्य में लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए जिला जज द्वारा हरी झंडी दिखाकर प्रचार वाहन को रवाना किया गया। लोक अदालत में मोटर एक्सीडेंट क्लेम प्रकरण, चैक बाउंस मामले, भरण-पोषण, पारिवारिक विवाद के मामले, सिविल दावे, राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, राजीनामा योग्य अपीलें निराकरण के लिए खण्डपीठों के समक्ष रखी जावेगी। जिला एवं तहसील न्यायालयों में राजीनामा सुलह-समझौते के आधार पर निराकृत होने वाले प्रकरणों की कोर्ट फीस पक्षकार को वापिस की जावेगी। 


बकाया बिजली बिल के मामलों में छूट बिजली बिल की बकाया वसूली में प्रीलिटिगेंशन स्तर के मामलों में 40 प्रतिशत छूट एवं ब्याज की राशि में 100 प्रतिशत छूट तथा लिटिगेशन वाले मामले में 25 प्रतिशत छूट एवं ब्याज की राशि में 100 प्रतिशत की छूट पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी झाबुआ द्वारा उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल जमा करने पर दी जावेगी। नगरपालिका बकाया सम्पत्तिकर एवं जलकर के मामलों में छूट नगरपालिका के बकाया सम्पत्तिकर 50 हजार रूपये तक होने की स्थिति में अधिभार में 100 प्रतिशत छूट रहेगी, सम्पत्तिकर के 1 लाख तक बकाया की स्थिति में अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट रहेगी। सम्पत्तिकर 1 लाख रूपये से अधिक होने की स्थिति में अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट रहेगी तथा नगरपालिका की परिसम्पत्तियों के भू-भाटक/किराया जिनमें 20 हजार रूपये तक का बकाया हो अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट रहेगी। यदि भू-भाटक/किराया 20 से 50 हजार रूपये तक बकाया हो तो अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी एवं भू-भाटक/किराया 50 हजार रूपये से अधिक होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट रहेगी। जलकर की राशि 10 हजार रूपये तक बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट रहेगी। जलकर राशि 10 से 50 हजार रूपये तक बकाया की स्थिति में 75 प्रतिशत अधिभार में छूट रहेगी एवं जलकर की बकाया राशि 50 हजार रूपये से अधिक होने पर अधिभार की छूट 50 प्रतिशत तक बकाया राशि जमा करने पर मिलेगी। 


 समझौता करने वाले पक्षकारों को न्याय वृक्ष भेंट स्वरूप दिया जायेगा ऐसे पक्षकार जो लोक अदालत में अपने मामलों को सुलह-समझौते एवं राजीनामा के आधार पर निराकरण कराये उन्हें कोर्ट फीस वापिसि के साथ-साथ एक छायादार/फलदार पौधा न्याय वृक्ष के रूप में भेंट स्वरूप दिया जायेगा। जिसे वह अपने आंगन, खेत खलिहान बगीचे में लगाकर पौधे को सुख-शांति एवं सद्भाव रूपी वृक्ष के रूप में याद रखेगे।

Post a Comment

Previous Post Next Post