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Agri Bharat Samachar -  Indore, Jhabua and MP Hindi News

अग्री भारत समाचार से रशीदा पीठावाला की रिपोर्ट

10 years rigorous imprisonment to an accused who committed unnatural misconduct with an innocent child.

इंदौर । जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, दिनांक 28.11.2020 को न्‍यायालय श्रीमती नीलम शुक्‍ला 22वें विशेष न्‍यायाधीश (पॉक्‍सो) इंदौर के समक्ष थाना आजाद नगर के अप.क्र. 352/17 धारा 370 भादवि व धारा 5(एम)/6 पॉक्‍सो एक्‍ट में निर्णय पारित करते हुए आरोपी नफीस पिता इब्राहिम उम्र 22 साल निवासी- मूसाखेड़ी, इंदौर को धारा 370 भा‍दवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया, अर्थदंड की राशि अदा न किए जाने पर 1 वर्ष के अतिरिक्‍त सश्रम कारावास भुगताये जाने का भी आदेश किया गया एवं धारा 5(एम)/6 पॉक्‍सो एक्‍ट में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया अर्थदंड की राशि अदा न किए जाने पर 1 वर्ष के अतिरिक्‍त सश्रम कारावास भुगताये जाने का भी आदेश दिया गया। प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर द्वारा की गई। उनके द्वारा उक्‍त प्रकरण में सभी महत्‍वपूर्ण अभियोजन साक्षियों के बयान न्‍यायालय में कराये जाकर तर्क एवं बहस करते हुए एवं नवीन न्‍याय दृष्‍टांतों की ओर न्‍यायालय का ध्‍यानाकर्षित करवाया जाकर आरोपी को कठोर से कठोर दंड दिए जाने का निवेदन किया गया। न्‍यायालय द्वारा उभय पक्षों की बहस सुनने के पश्‍चात आरोपी को उक्‍त दंड दंडित किया गया।


  अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 07/09/2017 को थाने पर रिपोर्ट लेख करायी कि उसकी छोटी बहन का पुत्र जो करीब दो वर्ष से उसके साथ रह रहा है तथा कक्षा 4थी में पढ़ता है। दिनांक 02/09/2017 की शाम को साढ़े सात बजे के करीब उसकी बहन के पुत्र (पीडि़त) ने उसे बताया था कि नामांकित अभियुक्‍त जो उससे सामान मंगाते रहता है उसे उसके पीछे वाले कमरे में ले जाकर उसकी पैंट उतरवा कर उसके साथ गलत हरकत करता है। ऐसा करने से मना करने पर अभियुक्‍त ने बोला कि इस काम के 20 रू. देगा उसके बाद आरोपी ने उसे जाने दिया। उक्‍त सूचना पर आज थाने पर रिपोर्ट करने आई हूँ उक्‍त रिपोर्ट पर से आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। जिस पर से न्‍यायालय द्वारा आरोपी को उक्‍त दण्‍ड से दण्डित किया गया।



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