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गिरोह बनाकर सुनसान घरों में चोरी करने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्त।
भोपाल । जिले के माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल श्री लालता सिंह के न्यायालय में घर में घुसकर चोरी करने वाले आरोपीगण राजेश परमार एवं लहरिया बाई भोपाल ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया और झूठा फंसाये जाने की बात कही उपस्थित अभियोजन अधिकारी श्रीमती रचना चिडार ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि वर्तमान में चोरी की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढती जा रही है, तथा आरोपियों द्वारा अपराध की पुनरावृत्ति भी हो सकती है, आरोपीगण अद्यतन अपराधी प्रवृत्ति के है इसलिये उन्हें जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं है।
केस डायरी का अवलोकन एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा जमानत निरस्त करते हुए आरोपीगण राजेश परमार एवं लहरिया बाई को जेल भेज दिया गया।
एडीपीओ. श्रीमती रचना चिडार ने बताया कि फरियादिया शशिकला पति मनोज राहनग्लें उम्र 31 वर्ष नि. राजहर्ष कालोनी कोलार रोड भोपाल ने थाना कोलार रोड उपस्थित होकर मौखिक सूचना दी कि वह जेपी अस्पताल 1250 में स्टाफ नर्स की नौकरी करती है जब वह दिनांक 01.01.2020 की रात करीब 7:30 बजे घर पर ताला लगाकर नाईट शिफ्ट ड्यूटी के लिए चली गई थी।
दिनांक 02.01.2020 की सुबह करीब 8:45 बजे जब घर वापस आई तब ताला खोलकर अंदर देखा तो घर के नीचे के बेडरूम में बने रैक में रखे सोने-चांदी के जेवरात एवं नगद 30 हजार रूपये नहीं थे जिसे कोई अज्ञात चोर घर के उपर की खिडकी में से हाथ डालकर दरवाजे की कुंदी खोलकर चोरी करके ले गया। उक्त सूचना के आधार पर थाना कोलार रोड में अपराध क्रमांक 06/2020 अंतर्गत धारा 457, 380 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि थाना क्राइम ब्रांच ने दिनांक 9.09.2020 को आरोपी लहरिया, राज उर्फ अनवर सिंह, निरंजना परमार, राजेश परमार, निरकालिस पवार को गिरफ्तार किया जिससे उक्त अपराध का मशरूका जप्त किया गया। आरोपीगण द्वारा अन्य कई स्थानों पर चोरी का अपराध कारिेत किया गया है।
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