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Agri Bharat Samachar -  Indore, Jhabua and MP Hindi News

मध्य भारत संपादक अली असगर बोहरा मो.न.8962728652

Punishment of accused illegally possessing indigenous katta without license.

झाबुआ । जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री सूरज वैरागी द्वारा बताया गया कि न्यायालय सुश्री प्रतिभा वास्कले न्या्यिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा आरोपी को बिना लायसेंस के अवैध रूप से देशी कट्टा रखने वाले आरोपी को 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दी गई। घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 26.03.2019 को पुलिस चौकी पिटोल पर उनि. रामेश्वर गामड़ को मुखबीर से सूचना प्राप्ता हुई कि एक व्यक्ति ग्राम बड़ी बावड़ी तरफ मोटर साईकिल क्रमांक एमपी 45 बीए 8150 टीवीएस गाड़ी से अवैध देशी कट्टा लेकर पिटोल तरफ आ रहा है। मुखबीर की सूचना मिलने पर हमराह फोर्स लेकर ग्राम बड़ी बावड़ी फाटे पहुंचे, वहां नाका बंदी करते एक व्यक्ति मोटर साईकिल से आता दिखा जो पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर व मुश्किल से पकड़ा, जिसका पंचों के समक्ष नाम, पता पूछने पर उसने अपना नाम फकरू पिता मेसू बबेरिया निवासी छालकीया का होना बताया, जिसकी तलाशी लेने पर उसके पासे से एक देशी कट्टा, एक जिंदा कारतूस रखे थे। उसका कृत्य धारा 25(1-बी) ए का पाये जाने से उसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया था। विचारण के दौरान माननीय न्यायालय सुश्री प्रतिभा वास्कले न्या‍यिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा आरोपी फकरू पिता मेसु बबेरिया को दोषी पाते हुए धारा 25(1-बी) ए आर्म्स एक्ट में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से संचालन श्रीमती मनीषा मुवेल अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा किया गया।




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