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अग्रि भारत समाचार बड़वानी


बड़वानी । माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय बड़वानी श्री जैनुल आब्दीन द्वारा आरोपी राहुल उर्फ बोबड़िया पिता कुरसिंह उम्र 20 वर्ष निवासी मटन मार्केट के पास बड़वानी जिला बड़वानी को धारा 457, 380 भा.द.वि. के तहत चोरी के आरोप मे जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा की गई। 

अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 22.09.2020 की है।

फरियादी शिवराम निवासी ग्राम करी दिनांक 21.09.2020 को शाम 07.30 बजे अपनी दुकान बंद करके अपने घर ग्राम करी चला गया था। फरियादी की दुकान के सामने रहने वाले काका भैया ने फरियादी को फोन लगाकर बोला कि उसकी दूकान का शटर खुला है तो वह अपनी दुकार पर सुबह करीबन 05.00 बजे पहुंचा तो देखा कि दुकान का शटर आधा खुला था उसी समय दुकान के अंदर से एक लड़का निकलकर भागा जिसको फरियादी ने बिजली की लाईट मे देखा तो वह लड़का राहुल उर्फ बोबड़िया निवासी बड़वानी का है वह अकसर पानी की गाड़ी पर आता जाता रहता था।

 फरियादी ने दुकान के अंदर जाकर देखा तो काउण्टर कि काउण्टर मे बने ड्राअर के अंदर रखे चार-पांच मोबाईल फोन  नही दिखे तथा नगदी लगभग दो-तीन हजार रूपये थी नही मिली। दुकान कि शटर का ताला भी टुटा हुआ था। फरियादी द्वारा थाना बड़वानी पर रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी। आरोपी राहुल को गिरफतार किया गया एवं माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहाॅ से न्यायालय द्वारा आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा मे जेल भेजा गया।

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