Breaking News
Loading...
Agri Bharat Samachar -  Indore, Jhabua and MP Hindi News

मध्य भारत संपादक अली असगर बोहरा मो.न.8962728652

Punishment for the accused who tried to murder by assault.

झाबुआ । जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री सूरज वैरागी द्वारा बताया गया कि न्यायालय श्रीमान राजेश कुमार गुप्ता साहब, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा मुख्य अभियुक्तागण दिलीप एवं हेमचंद को धारा 307/149 भा.दं.वि. में 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1-1 हजार रुपये के जुर्माने से एवं अभियुक्तो खीमा, धूमसिंह एवं जग्गूी उर्फ जगदीश को धारा 307/149 भा.दं.वि. में 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1-1 हजार रुपये के अर्थदण्डत से दंडित किया गया। शासन की ओर से प्रकरण में संचालन श्री के.एस. मुवेल, उप-संचालक (अभियोजन), झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा किया गया।


घटना दिनांक 06.01.2020 को फरियादी राकेश ने थाना कल्याणपुरा में रिपोर्ट लेखबद्ध करवाई कि आज हमारे गांव मे फकरु पिता वीरू वसुनिया भील के घर उसके लड़के की शादी थी। शादी में मेरा भाई सोमा व दिनेश दोनों गये थे, मैं बाद में गया था। दिनेश वहीं रुक गया था। शादी में खाना खाने के बाद मैं व मेरा भाई सोमा हम दोनों रात को करीबन आठ बजे फकरु के घर से खेतों में से होकर हमारे घर टॉर्च के उजाले में आ रहे थे कि रास्ते में हमको दिलीप, हिमचन्द, धूमसिंह, जग्गु, खीमा निवासीगण सभी गोपालपुरा के मिले, दिलीप व हिमचन्द के हाथ में कुल्हाड़ी थी। खीमा, धूमसिंह व जग्गुे के हाथ में लट्ठ थे, सभी एक मत एक राय होकर मेरे भाई सोमा को बोले कि तु हमारे परिवार की औरत सेवु के साथ में खाता पीता है ऐसा कहकर माँ बहन की नंगी-नंगी गालियाँ देने लगे। सोमा ने गाली देने से मना किया तो दिलीप व हेमचन्द ने अपने हाथ में ली कुल्हाड़ी से मेरे भाई सोमा को जान से मारने की नियत से सिर में मारी व खीमा, धूमसिंह व जग्गुल ने लट्ठ से मारपीट की, जिससे मेरे भाई सोमा को सिर में, नाक, दाढ़ी, होंठ व बायें हाथ के अँगूठे में चोट लगी व खून निकलने लगा, जिससे सोमा वहीं पर गिर गया। मैं चिल्लाया तो मेरी आवाज सुनकर मेरी माँ रामलीबाई दौड़कर बीच-बचाव करने आई तो मेरी माँ रामलीबाई को हेमचन्द ने कुल्हाड़ी की सिर में व खीमा ने लट्ठ की मारी, जिससे मेरी माँ के सिर में, बाँये तरफ कपाल, बाँयी आँख के पास व पीछे पीठ पर चोट लगी व खून निकलने लगा, मेरी माँ भी वहीं गिर पड़ी मुझे धूमसिंह ने लट्ठ की मारी, जिससे पीछे पीठ पर चोट लगी, फिर मैं चिल्लागया तो पांचों वहां से भाग गये आवाज सुनकर मेरी भाभी बद्दु, गीता व सोमा की औरत नीरु दौड़कर आई फिर वहाँ पर 100 नंबर गाड़ी के आने पर मेरे भाई सोमा और मेरी माँ रामलीबाई को कल्याणपुरा अस्पताल में भर्ती किया। फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना कल्याणपुरा द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध धारा 307,294,147,148,149 भा.दं.वि. का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपीगण दिलीप, हिमचन्द, धूमसिंह, जग्गु, खीमा निवासीगण सभी गोपालपुरा को गिरफ्तार किया गया तथा अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्ययालय में पेश किया गया। विचारण के दौरान न्या्यालय श्रीमान राजेश कुमार गुप्ता साहब, जिला एवं सत्र न्याियाधीश, झाबुआ, द्वारा आरोपीगण को आज दिनांक को दोषी पाते हुए निर्णय पारित कर मुख्या अभियुक्त गण दिलीप एवं हेमचंद को धारा 307/149 भा.दं.वि. में 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1-1 हजार रुपये के जुर्माने से एवं अभियुक्तआ खीमा, धूमसिंह एवं जग्गू उर्फ जगदीश को धारा 307/149 भा.दं.वि. में 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1-1 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।



Post a Comment

Previous Post Next Post