अग्रि भारत समाचार ग्वालियर
ग्वालियर । माननीय न्यायालय श्रीमती अर्चना सिंह पंचम सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ग्वालियर ने बालिका की लज्जा का अनादरण करने के आशय से बुरी नियम से गोद में विठाकर वालिका को चूमन व गुप्तांग पर हाथ फेरने वाले आरोपी मोहरसिंह जाटव पुत्र रमले जाटव आयु 39 वर्ष निवासी रेल्वे कॉलोनी सरकारी क्वार्टर मोतीझील को धारा 363,354-क भा.द.सं. एवं धारा 9 जी सहपठित धारा 6 विकल्प में 376 (ए बी) ,5/6 पोक्सो एक्ट में दोषी पाते हुये वीस वर्ष के सश्रम कारावास एवं 11000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित कियाा।
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले अति. डीपीओ श्री अनिल कुमार मिश्रा ग्वालियर ने घटना के बारे में बताया कि घटना दिनांक 03/03/2019 को थाना बहोडापुर में पीडिता की मॉ ने रिपोर्ट लेख कराई कि आरोपी मोहरसिंह जाटव फरियादिया के जेठ के मकान में किराये से रह रहा था दिनांक 03/03/2019 को करीव 6 बजे मोहरसिंह ने उसकी 5 वर्ष की वच्ची को अपनी गोदी में बिठाकर बुरी नियत से उसको चूमने लगा तथा उसके गुप्तांग पर हाथ फेरा, तभी फरियादिया आ गई तो आरोपी भागने लगा । मोहल्ले के लोग पीछे दौडे तो आरोपी गिर गया जिससे उसके शरीर में चोटें आयी। जिस पर से थाना बहोडापुर में धारा,354-क भा.द.सं. एवं धारा 9/10 पोक्सो एक्ट की रिपोर्ट दर्ज की गई विवेचना उपरांत धारा 354 -क , 376 भादवि एवं 5/6 पोक्सो एक्ट में चालान पेश किया विचारण के दौरान अभियोनज ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया जिस पर से आरोपी मोहरसिंह को माननीय न्यायालय ने आरोपी को धारा 363 के अंतर्गत 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये का जुर्माना एवं धारा 376 (ए बी) के अंतर्गत 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया अर्थदण्ड अदा न करने पर आरोपी को 10 माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई ।
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