अग्रि भारत रतमाचार से अमित जैन (नेताजी) की रिपोर्ट
झाबुआ । जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री सूरज वैरागी द्वारा बताया गया कि दिनांक 07.08.2013 को सुरेन्द्र ठाकुर खादय सुरक्षा अधिकारी झाबुआ द्वारा पिटोल स्थित संजय पिता तकतसिंह बडदवाल प्रो/मालिक ध्रुव मेडिकोज मालटोड़ी पिटोल की फर्म ध्रुव मेडिकोज दुकान की जांच की गई। जांच में पाया कि संजय अपनी मेडिकल दुकान पर दवाईयां एवं सायरप आदि संग्रहित कर विक्रय के लिये जा रहे थे। मौके पर जांच में आशंका में दुकान मालिक की सहमति से आईटोन सायरप पैक्ड 200 मिली. का नियमानुसार नमूना लिया गया। मौका पंचनामा व दस्तावेज तैयार किये गये तथा मौके से शील्ड नमूने को मानक स्तर की जांच हेतु प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया, जहां जांच में उक्त सायरप मिथ्या छाप पाया गया। संजय ने उक्त सायरप अपीलार्थी फकरी पिता मोइज भाई बुक सेलर मालिक फर्म एबीएम लेब दाहोद गुजरात से क्रय करना बताते हुए क्रय का बिल पेश किया। इस पर संजय को मिथ्या छाप आईटोन सायरप का संग्रहण एवं विक्रय करने एवं अपीलार्थी द्वारा उक्तइ मिथ्या छाप आईटोन सायरप का निर्माण संग्रहण विक्रय करने संबंधी अनियमितता किये जाने से उनका कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 52 के तहत दंडनीय होने से उन्हेंर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। उन पर विधिवत तामील हुआ, किंतु सूचना पत्र का कोई जवाब पेश नहीं किया गया। न्याय निर्णायक अधिकारी ने उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत जवाब व दस्तावेज आदि को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थी फकरी तथा संजय बड़दवाल द्वारा उपरोक्त धाराओं का उल्लंघन करना पाते हुए। संजय बड़दवाल पर 25000 रुपये एवं अपीलार्थी फकरी को 150000 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई थी। उक्तत आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी फकरी द्वारा माननीय न्यायालय खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरण/जिला एवं सत्र न्यारयाधीश राजेश कुमार गुप्ता साहब, झाबुआ, जिला झाबुआ के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमें माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा अपील अस्वीकार कर विचारण न्या्यालय द्वारा पारित आदेश यथावत रखते हुए अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 52 में पारित आदेश करते हुए अपीलार्थी फकिरी को 50000रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया।
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