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Agri Bharat Samachar -  Indore, Jhabua and MP Hindi News

मध्य भारत संपादक अली असगर बोहरा मो.न.8962728652

1-1 year sentence given to the accused

झाबुआ । जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री सूरज वैरागी द्वारा बताया गया कि न्यायालय श्रीमान राजेन्द्र बर्मन साहब, न्यायिक मजिस्ट्रेाट प्रथम श्रेणी, झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा आरोपीगण कलसिंह पिता टेटिया तथा थावरिया पिता कलसिंह निवासी गुलरीपाड़ा को धारा 325 भा.दं.वि. में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000/- रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से प्रकरण में संचालन श्री सुरेश जामोद, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, पेटलावद, जिला झाबुआ द्वारा किया गया। घटना इस प्रकार है कि फरियादी भूरा पिता टेटिया वसुनिया दिनांक 14.03.2016 को करीब शाम को फरियादी का भाई आरोपी कलसिंह मकान बनाने के लिये जेसीबी से मकान की नींव खुदवा दी थी। शाम करीबन 05:00 बजे फरियादी ने उसके भाई को बोला कि तूने मेरे घर के पास में नींव क्यो खुदवा दी तो इस बात पर फरियादी का भाई आरोपी कलसिंह व उसका लड़का थावरिया दोनों आये और फरियादी को मां-बहन की नंगी-नंगी गालियां देने लगे तथा आरोपी कलसिंह ने फरियादी को कुल्हाफड़ी मारी, जिससे फरियादी के बांये हाथ की कोहनी, बांये हाथ के कंधे में चोट आई और खून निकल आया। उसके बाद धमकी देते हुये बोले कि अब अगर नींव खोदने से मना किया तो जान से मार देंगे। घटना की रिपोर्ट थाना रायपुरिया में लेखबद्ध करवाई। विवेचना के दौरान अभियोग पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेरट प्रथम श्रेणी श्री राजेन्द्र बर्मन साहब, पेटलावद जिला झाबुआ के न्यायालय में पेश किया गया। विचारण के दौरान माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण कलसिंह तथा थावरिया को दोषी पाते हुए धारा 325 में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 1000-1000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।




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