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Agri Bharat Samachar -  Indore, Jhabua and MP Hindi News

अग्रि भारत समाचार से अली असगर बोहरा मो.न. 8962728652

District and Sessions Judge Mr. Gupta sentenced the accused to death by beating him to 5 years.

झाबुआ सहायक जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री शीला बघेल एडीपीओ द्वारा बताया कि मृतिका संभूबाई ने घटना की रिपोर्ट पुलिस चौकी अंतरवेलिया में दिनांक 08.06.2020 को लेखबद्ध करवायी थी कि घटना दिनांक 06.06.2020 को रात्रि 09:00 बजे संभूबाई को उसके पति नानसिंह ने पिहर जाने की बात को लेकर अश्लील गालिया देकर बाल पकड़कर झिंझोड़ दिया। झूमा झपटी कर कमर पर लातों से मारपीट कर जमीन पर उठाकर पटक दिया, जिससे संभूबाई को कमर में और शरीर में अंदरुनी चोट आई। अभियुक्त  ने जान से मारने की धमकी भी दी थी। मृतिका संभूबाई का ईलाज सामुदायिक स्वास्थ्य  केंद्र मेघनगर में किया गया। ईलाज के दौरान संभूबाई की मृत्यु हो जाने की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस चौकी अंतरवेलिया में मर्ग कायम कर असल कायमी हेतु पुलिस थाना कल्यारणपुरा भिजवाया गया व अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया। थाना कल्याणपुरा द्वारा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।


विचारण के दौरान माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राजेश कुमार गुप्ता साहब द्वारा आरोपी नानसिंह पिता रतना को दोषी पाते हुये अभियुक्त को धारा 304 (भाग-2) भा.दं.वि. के अंतर्गत 05 वर्ष के कठोर कारावास एवं 500/- रुपये के अर्थदण्ड- से दण्डित किया गया।




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