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Agri Bharat Samachar -  Indore, Jhabua and MP Hindi News

अग्रि भारत समाचार बड़वानी

बड़वानी । न्यायालय  न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महोदय सेंधवा  जफर खान  द्वारा अपने फैसले मे लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने के आरोप मे आरोपी दीपक पिता सत्यदेव उम्र 25 वर्ष  निवासी खामखेडा  जिला सिहोर को धारा 279, 337 भादवि एवं 66/192  मोटर यान अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 12000 रूपये से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी  राजमलसिंह अनारे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा की गई।


  अभियोजन मीडिया प्रभारी  कीर्ति  चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा बताया गया कि- दिनांक 03/09/2020 को बिजासन घाट मोड पर करीब 04 बजे सेंधवा तरफ से बस का चालक आरोपी दिपक  बस को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक से चलाकर लाया   जिससे  बस अनियंत्रित होकर रोड के किनारे नाली में उतर गई जिससे  बस में बैठे यात्रियों को चोट लगी ।सभी घायल यात्रियों को एम्बुलेंस की मदद से सेंधवा अस्पताल में भर्ती कराया। थाना सेंधवा ग्रामीण में आरोपी चालक दीपक के खिलाफ धारा 279, 337 भादवि एवं 66/192 मोटर अधिनियम के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।


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