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संपादक अमीन मोहम्मद✍️


अनलॉक-5 के निर्देशों का पालन करने के आदेश जारी।


भोपाल ।  मप्र गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री राजेश राजौरा ने सभी कलेक्टर्स को कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए गृह सचिव भारत सरकार द्वारा अनलॉक-5 के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए है।

उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह सचिव द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में 15 अक्टूबर से सिनेमा/थिएटर/मल्टीप्लेक्स को फिर से खोलने की अनुमति होगी, जिनमें दर्शकों के बैठने की क्षमता अधिकतम 50 प्रतिशत तक ही होगी। 

इसके लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जाएगी। कंपनियों के स्तर पर आयोजित होने वाली “बिजनेस टू बिजनेस (बी2बी) प्रदर्शनियों“ को पुनः खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए वाणिज्य विभाग द्वारा एसओपी जारी की जाएगी। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे स्विमिंग पूल को भी फिर से खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय (एमओवाईएएंडएस) द्वारा जारी की जाएगी।


स्कूल, कॉलेज, शिक्षा संस्थान व कोचिंग संस्थान को खोलना


स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को 15 अक्टूबर के बाद क्रमबद्ध तरीके से निर्णय लेने के लिए छूट दी गई है। स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर संबंधित स्कूल/संस्थान के प्रबंधन के साथ परामर्श करके निर्णय लिया जाएगा जो कि निर्धारित शर्तों के अधीन होगा।

ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग, शिक्षण का पसंदीदा तरीका बना रहेगा और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। जहां स्कूल ऑनलाईन कक्षाएं संचालित कर रहे हैं और कुछ छात्र शारीरिक रूप से उपस्थित होने के बजाय ऑनलाईन कक्षाओं में भाग लेना पसंद कर रहे हैं, वहां उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है।

छात्र सिर्फ अभिभावकों की लिखित सहमति से ही स्कूलों/संस्थानों में उपस्थित हो सकते हैं। उपस्थिति को जबरन लागू नहीं किया जाना चाहिए और यह पूरी तरह से माता-पिता की सहमति पर निर्भर होनी चाहिए। जिन स्कूलों को खोलने की अनुमति दी जाएगी उन्हें राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों द्वारा जारी की जाने वाली एसओपी का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।


लोगों के एकत्रित होने से संबंधित नियम


कंटेनमेंट जोन के बाहर वाले क्षेत्रों में किसी भी सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक या राजनीतिक गतिविधियों के आयोजनों के लिए 100 व्यक्तियों के साथ आयोजन की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है।

अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को कंटेनमेंट जोन के बाहर 15 अक्टूबर के बाद से 100 व्यक्तियों से ज्यादा संख्या के साथ ऐसे आयोजनों की निश्चित शर्तों के साथ अनुमति देने की रियायत दी जा रही है।

बंद परिसरों में 100 व्यक्तियों के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है। बशर्ते हॉल में उपस्थित लोगों की संख्या कुल क्षमता से 50 प्रतिशत से अधिक न हो, चेहरे पर मास्क पहनना और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने के लिए हैंड वॉश या सैनिटाईजर का प्रबंध अनिवार्य रूप से किया जाए। 31 अक्टूबर तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन का पालन कठोरता के साथ किया जाएगा।

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