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Agri Bharat Samachar -  Indore, Jhabua and MP Hindi News
अग्रि भारत समाचार से रशीदा पीठावाला की रिपोर्ट

पत्नी को शराब में जहर मिलाकर मारने वाले आरोपी पति को भेजा गया जेल।

इंदौर । जिला अभियोजन अधिकारी श्री मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया श्री कमलेश मीणा न्‍यायिक मजिस्‍टेट प्रथम श्रेणी महू के न्‍यायालय में  थाना सिमरोल के अपराध क्रमांक‍ 302/2020 धारा 302 भादवि आरोपी कैलाश पिता भुवानसिंह बघेल उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम बरदरी पडाव इंदौर को पेश किया गया एवं आरोपी को न्‍यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्रीमती संध्‍या उइके द्वारा माननीय न्‍यायालय के समक्ष तर्क रखे गये कि प्रकरण में प्रकरण में अनुसंधान शेष हैं।‍

न्यायालय द्वारा तर्क से सहमत होते हुए आरोपी को दिनांक 21/10/2020 तक न्‍यायिक अभ्रिरक्षा में भेजे जाने का आदेश दिया गया।

अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि, फरियादिया ने अपनी नानी भूरीबाई के साथ थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि, मैं मजदूरी करती हॅूं।


मेरी मां कमलाबाई पति कैलाश बघेल को अधिक शराब पीने की आदत थी जिस कारण मेरी मम्‍मी व पापा कैलाश के बीच विवाद होता रहता था। दिनांक 02/10/2020 को भी मेरी मां व पापा के बीच शराब पीने की बात को लेकर विवाद हुआ था उस दिन से मेरी माँ काम पर नही गई।


दिनांक 04/10/2020 को मेरी मॉं कमलाबाई की तबीयत खराब होने से उसने हाथ पैर दर्द की गोली खाई थी। गोली खाने के बाद, मेरी मॉं ने कच्‍ची शराब पीकर खटिया पर लेट गई थी। थोडी देर बाद मेरी मॉं के हाथ पैर में ज्‍यादा दर्द होने से वह चिल्‍लाने लगी तो मैनें व मेरी बुआ रमतुबाई, छोटी बहन शीतल ने मॉं को खटिया से उतारकर जमीन पर लेटा दिया। थोडी देर बाद बुआ रमतुबाई ने देखा तो मेरी मां की मृत्‍यु हो गई थी। उसके बाद थाना आकर रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस द्वारा मर्ग क्रमांक 41/2020 धारा 174 जाफौ का कायम कर जांच में लिया गया।



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