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Agri Bharat Samachar -  Indore, Jhabua and MP Hindi News

अग्रि भारत समाचार से रशीदा पीठावाला की रिपोर्ट

इंदौर । जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तकव ने बताया कि दिनांक 01.12.21 को न्या‍यालय- पंचम अपर सत्र न्यासयाधीश एवं विशेष न्याायाधीश (पॉक्सोअ – एस.सी./एस.टी.एक्टर) इंदौर द्वारा थाना राजेन्द्र नगर,सत्र प्रकरण क्रमांक 175/2020 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी XYZ निवासी- जिला इंदैार (म0प्र0) को दोषी पाते हुए धारा 354, भा.द.सं. में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 9(एल) (एफ) सहपठित धारा 10 पॉक्सोव एक्ट  में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 6000 रूपये अर्थदण्डप से दण्डित किया गया ।  प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रीति अग्रवाल द्वारा की गई ।  अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 28/06/2020 को पीडिता द्वारा आरक्षी केन्द्र  राजेन्द्रैनगर,इंदौर पर उपस्थित होकर लेखी आवेदन प्रस्तुपत किया गया कि वह कक्षा 9वीं में पढती है। और उसके स्कूरल के टीचर ने उसके साथ किस करते हुये गलत हरकत की और फोन पर उससे नग्नऔ फोटो भेजने के लिये दबाव बनाया और स्वंयय की भी उसने नग्न  फोटो भेंजी । उक्तट आवेदन पर से आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर संपूर्ण विवेचना उपरांत परिवाद पत्र न्यानयालय में प्रस्तुरत किया गया था ।  जिस पर से आरोपी को उक्त  सजा सुनाई गई ।

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