अग्रि भारत समाचार से अमित जैन (नेताजी) की रिपोर्ट
झाबुआ । मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत झाबुआ श्री सिद्धार्थ जैन के आदेश दिनांक 10 नवंबर 2021 में मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम-1993 की धारा (92) के तहत कार्यालय जिला पंचायत झाबुआ में दर्ज प्रकरण में न्यायालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं विहित प्राधिकारी, जिला पंचायत झाबुआ द्वारा पारित आदेश अनुसार जिले की जनपद पंचायतो की ग्राम ंपंचायत में पदस्थ रहे पंचायत सचिव के विरूद्ध उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित राशि की वसूली उनके मासिक वेतन से किश्तों में वसूल किए जाने तथा वसूली योग्य पूर्ण राशि जमा होने तक सचिवीय वित्तीय अधिकारी निलम्बित किए जाने के आदेश प्रसारित किए गए है। जनपद पंचायत रानापुर वर्तमान पदस्थापना पंचायत अंधारवड पंचायत सचिव श्री मांगीलाल मण्डोड से वसूली योग्य राशि 54,390 एवं 15000 रू. है। श्री माधोसिंह वाखला ग्राम पंचायत पुवाला राणापुर से 54,390 रू. श्री दिनेश पचाहा ग्राम पंचायत भोरकुडिया रानापुर से 71,591 रू. श्री बाबुलाल चावडा ग्रा.पं. कुंदनपुर रानापुर से 2,53,618 रू. श्री कल्याणसिंह मचार ग्रा.प. सुरडिया रानापुर से 2,53,618 रू. श्री लालचंद कटारा ग्रा.प. कुकडीपाडा थांदला से 5,76,912 रू. एवं 1,17,500 रू. श्री लक्ष्मण माल ग्रा.प. चापानेर थांदला से 3,24,250 रू. श्री भूरालाल झोडिया ग्रा.प. नाहरपूरा थांदला से रू. 3,24,250 श्री हेमन्त गरवाल ग्रा.प. तारखेडी पेटलावद से रू. 2,13,000 की वसूली इनके मासिक वेतन से प्रतिमाह 10,000 कटोत्रा किया जाएगा।
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