अग्रि भारत समाचार से अमित जैन (नेताजी) की रिपोर्ट
झाबुआ । माननीय विशेष अपर सत्र न्या्याधीश श्रीमान भरत कुमार व्यास साहब झाबुआ जिला झाबुआ द्वारा आरोपी करणसिंह पिता झितु को दोषी पाते हुए धारा 376 में 10 वर्ष में कठोर कारावास एवं धारा 366 में 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड, से दण्डित किया गया ।शासन की ओर से प्रकरण का संचालन श्री एस.एस. खिंची, विशेष अभियोजक एवं जिला अभियोजन अधिकारी झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा किया गया।जिला मीडिया प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी, अभियोजन अधिकारी झाबुआ, द्वारा बताया गया कि दिनांक 24.11.2016 को फरियादी जितमल डामोर निवासी खेडा द्वारा थाना कल्या णपुरा में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि दिनांक 18.11.2016 को उसकी नाबालिक लडकी अपने घर से पाडल जाने का बोल कर गई थी , शाम तक वापस घर नही आई तब फरियादी द्वारा पाडल जाकर आसपास रिश्तेंदारों में तलाश कि किन्तुम नाबालिका कही नही मिली फिर फरियादी को पता चला कि उसकी लडकी जिस दिन घर से गई थी उसी दिन ग्राम खेडा का करणसिंह पिता झितु भी घर पर नही था फरियादी को शंका हुई की उसकी नाबालिक लडकी को करणसिंह ही अपहरण करके ले गया है । थाना कल्याणपुरा द्वारा अपराध पंजीबद्घ् कर नाबालिका को दस्त याब कर उससे पूछताछ करने पर पीडिता ने बताया कि करणसिंह उसे अपहरण करके ले गया था। ओर पीडिता के साथ बलात्का र करता रहा । विवेचना के दौरान आरोपी करणसिंह को गिरफतार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया । विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरूदध् धारा 363, 366, 376 भादवि एवं 3/4 पाक्सों एक्ट के तहत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया । विचारण के दौरान माननीय विशेष अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान भरत कुमार व्यास साहब झाबुआ, द्वारा दिनांक 10.11.2021 को आरोपी करणसिंह पिता झितु को दोषी पाते हुए धारा 376 में 10 वर्ष में कठोर कारावास एवं धारा 366 में 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । शासन की ओर से प्रकरण का संचालन श्री एस.एस. खिंची सा0, विशेष अभियोजक एवं जिला अभियोजन अधिकारी झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा किया गया।
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