अग्रि भारत समाचार से रशीदा पीठावाला की रिपोर्ट
इंदौर । जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तवव ने बताया कि दिनांक 10.11.21 को न्यालयालय- श्रीमती नीलम शुक्लाब विशेष न्याकयाधीश (पॉक्सोह), जिला इंदौर के न्या यालय में थाना क्षिप्रा के अपराध क्र. 146/16, विशेष प्रकरण क्रमांक 150/16, में निर्णय पारित करते हुए आरोपी घनश्याषम पिता काशीराम उम्र 52 वर्ष निवासी – ग्राम बरलई जागीर स्टेमशन रोड़, तहसील सांवेर थाना क्षिप्रा, जिला इंदौर (म0प्र0) को दोषी पाते हुए धारा 354 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 451 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 9 (एम) सहपठित धारा 10 में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदण्डय से दण्डित किया गया । प्रकरण में अभियोजन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्तरव के निर्देशन में पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर द्वारा की गई ।अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 22.05.2016 को बालिका की मॉ समय 11 बजे मजदूरी करने अपने पति के साथ मांगलिया गयी थी, शाम करीब 06 बजे जब वह मजदूरी से वापस आयी तो बालिका ने उसे बताया कि वह घर के बाहर खडी थी और उसने अभियुक्तश से कहा कि उसे भूख लगी है, सेव परमल खाने के लिए 20 रूपये दे दो, तो अभियुक्तक उसे घर के अंदर ले गया और अभियुक्त ने बालिका से गलत हरकत करने लगा, वह चिल्लादई तो अभियुक्तु घर से भाग गया था । सूचनाकर्ता बालिका की मॉ द्वारा की गई उक्तक शिकायत पर से अभियुक्तल के विरूद्ध पुलिस थाना क्षिप्रा में अपराध क्रमांक 146/2016 अंतर्गत धारा 354(ए) भा.द.सं., धारा 4,5(जी) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं धारा 3(1)(II) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्या चार निवारण) अधि0 का अपराध पंजीबद्ध किया गया । विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्या यालय में पेश किया गया । जिस पर से आज आरोपी को उक्ता सजा सुनाई गई ।
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