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Agri Bharat Samachar -  Indore, Jhabua and MP Hindi News

संपादक-: मोहम्मद अमीन✍️

सीधी । न्यायालय जेएमएफसी मझौली ने आरोपी कृष्ण कुमार सिंह गोड़ पिता जयकरण सिंह गोड़ को धारा 354, 456 भादवि के आरोप में प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा। बताया गया कि दिनांक 18.09.2021 की रात ग्राम तिलवारी में फरियादिया परिवर्तित नाम एक्स  के घर में घुसकर उसके बिस्तर पर आ गया एवं बुरी नियत से उसकी साड़ी ऊपर उठाया। उसके हल्ला-गोहार करने पर आरोपी भागने लगा। जब उसके द्वारा हल्ला-गोहार किया। जब उसकी सास व भांजी ने पकड़ने की कोशिश की, तो आरोपी भाग गया, जिसकी रिपोर्ट फरियादिया ने थाना मझौली के अपराध क्रमांक 896/21 पर लेखबद्ध कराई। जहां न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 500/21 पर आरोपी के अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का एडीपीओ मझौली श्री घनश्याम प्रजापति द्वारा पुरजोर विरोध लिखित आवेदन देकर किया। परिणामस्वरूप न्यायालय ने आरोपी की ओर से आवेदन को खारिज कर जेल भेजा।

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