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Agri Bharat Samachar -  Indore, Jhabua and MP Hindi News

मध्य भारत संपादक अली असगर बोहरा

मो.न.8962728652

झाबुआ । माननीय द्वितिय अपर सत्र न्यायाधीश श्री भरत कुमार व्यास साहब द्वारा आरोपी कडुआ को दोषी पाते हुये धारा 366 भा.दं.वि. में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं धारा 376 में 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 2000 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। शासन की ओर से प्रकरण का संचालन विशेष लोक अभियोजक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री एस.एस. खिची साहब द्वारा किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी, एडीपीओ झाबुआ, द्वारा बताया गया घटना दिनांक 21/05 /1986 पीडिता अपने अन्य साथियों के साथ सडक पर काम करने के लिए मोरझरी गई थी 3 बजे करीबन जब वह सडक पर काम कर रही थी तब अभियुक्त  कडुआ अपने साथी पीदीया, हुमा एवं जामसिंग के साथ आया और पीडिता को पकडकर अपनी औरत बनाने के लिए ले गया और उसके साथ मार पीट की  पीडिता की मॉ को पता चलने पर उसने गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने पर लिखवाई 2 दिन बाद पीडिता अपने घर आई और उसने परिवार वालो को बताया की आरोपीगण उसे उठाकर ले गये थे और उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध कडूआ ने उसके साथ बलात्कार किया पुलिस थाना मेघनगर द्वारा फरियादीयॉ की रिपोर्ट पर से अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

प्रकरण में हुमा आदि अन्यं आरोपीगण के विरूघ विचारण पूर्ण कर 1994 में निर्णय पारित किया गया था अभियूक्त् कडुआ प्रकरण में फरार हो चुका था जिस कारण उसके विरूध्द  वारंट जारी किया गया तब अभियुक्त् ‍ कडुआ को सन 2019 में गिरफतार कर पुन न्यायालय में पेश किया । आरोपी कडुआ के विरूध्द विचारण पूर्ण कर माननीय न्यायालय द्वीतीय अपर सत्र न्यांयाधीश श्री भरत कुमार व्यास साहब द्वारा आरोपी कडुआ पिता दिता मचार उम्र 58 साल निवासी मोरझरी को  आज दिनांक दोषी पाते हुए धारा 376 में 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं धारा 366 भादवि में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं कल 2000 रूपये अर्थदण्डो से दण्डित किया गया । शासन की ओर से प्रकरण में संचालन जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री एस.एस. खिची साहब द्वारा किया गया।

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