संपादक-: मोहम्मद अमीन✍️
रीवा । थाना महिला थाना जिला रीवा के अपराध क्र. 65/2010 के आरोपी सनी पटेल उर्फ सन्नू पिता रामविश्वास सिंह निवासी वार्ड क्र0 04 गुरूकुल स्कूल के पास चोरहटा, थाना चोरहटा जिला रीवा को अभियोक्त्री के साथ अश्लील हरकत किए जाने के अपराध में दोषी पाते हुए माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो जिला रीवा सुश्री महिमा कछवाहा ने भा0द0स0 की धारा 354 में 3 वर्ष की कठोर कारावास और 300 रूपये जुर्माना, धारा 354(क) में 1 वर्ष की कठोर कारावास और 2 सौ रूपये जुर्माना, पॉक्सों अधिनियम 2012 धारा 7/8 में 3 वर्ष का कठोर कारावास और 300 जुर्माना के दण्ड से दण्डित किया गया। मीडिया प्रभारी अशोक प्रियदर्शी एडीपीओ ने बताया कि घटना दिनांक 15.10.2010 को समय 12ः00 बजे साइकल से विघालय जा रही थी जब वह चोरहटा बाईपास के पास पहुंची तो उसी समय अभियुक्त सनी अभियोक्त्री के पास आकर बुरी नियत से अभियोक्त्री का हाथ पकड लिया और अभियोक्त्री के साथ अश्लील बाते करने लगा।उसके बात अभियोक्त्री वहां से भागकर अपने घर आई तो घटना के बारे में अपने माता-पिता को जानकारी दी तब अभियोक्त्री की मां द्वारा अभियुक्त से कहने पर अभियुक्त अभियोक्त्री की मां को मारने के लिए दौडा। जिसके संबंध में अभियोक्त्री द्वारा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट महिला थाना रीवा लिखाई । फरियादिया की रिपोर्ट पर विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय मंे पेश किया गया। मामले में विचारण के दौरान शासन की ओर से अभियोजन का संचालन विशेष लोक अभियोजक(पॉक्सो) रवीन्द्र सिंह जिला रीवा के द्वारा किया गया और उनके द्वारा मामले में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो जिला रीवा सुश्री महिमा कछवाहा ने आरोपी सनी पटेल को उक्त दण्ड से दण्डित किया है।
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