मध्य भारत संपादक अली असगर बोहरा
मो.न.8962728652
झाबुआ । जिला मीडिया प्रभारी सूरज वैरागी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया फरियादी केरू ग्राम छापरी थाना राणापुर का निवासी होकर क्रषि करता है । दिनांक 01/01/2018 को केरू अपनी लडकी के पुत्र ननबु का ईलाज करवाने पारा गया था । वह शाम लगभग 4 बजे ग्राम रातीमाली स्थित पानी की टंकी के पास पहुंचा । वहा ग्राम रजला निवासी सबु पिता दुर्जन वसुनिया व उसके दो साथी निवासी धमोई मिले व केरू का सास्ता रोककर उसे नंगी नंगी गालिया दी । केरू ने गालिया देने से मना किया । आरोपीगण ने केरू को हाथ मुक्कों व लात घुसो से मारा जिससे केरू के सिर , बाये तरफ कान , छाती व कमर में चोटें आई । फरियादी केरू ने थाना झाबुआ में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करवाई । थाना झाबुआ द्वारा प्रकरण को विवेचना में लेते हुए अपराध अंतर्गत धारा 325/34 भादस पंजीबद्ध किया तथा अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया । विचारण के दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्टेट श्री नदीम खान सा के द्वारा आरोपीगण सबु पिता दुर्जन वसुनिया निवासी रजला , बादु उर्फ बहादुर पिता तौलिया, जैमाल पिता मगन को धारा 325/34 भादस का दोषी पाते हुए 06-06 माह के सश्रम करावास तथा 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित कीया । प्रकरण में पैरवी श्री राजेन्द्रपाल अलावा, एडीपीओ जिला झाबुआ द्वारा की गई तथा उक्त जानकारी मिडिया सेल प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी, एडीपीओ जिला झाबुआ द्वारा दी गई ।
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