अग्रि भारत समाचार बुरहानपुर
बुरहानपुर । बुरहानपुर के नेपानगर तहसील में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डॉ. गौरव गर्ग ने गोवंश का अवैध परिवहन करने के मामले में सात आरोपियों को एक-एक वर्ष सश्रम कारावास व पाँच-पाँच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है ।
प्रकरण की विस्तारपुर्वक जानकारी देते हुए अभियोजन अधिकारी श्री अनिलसिंह बघेल ने बताया गया कि घटना दिनांक 12.04.2015 को सहा. उपनिरिक्षक सोहनसिंह चौहान को मुखबिर द्वारा सुचना प्राप्त हुई कि बनियानाला के पास चुलखान की तरफ से सात व्यक्ति गौवंश को लकडियो से मारते हुए क्रुरतापूर्वक हकालते हुये ले जा रहे हैं। पुलिस थाना नेपानगर द्वारा नाकाबंदी कर आरोपीयो को पकडा तथा नाम पता पूछने पर आरोपीगण द्वारा अपना नाम 1- रईश पिता अमरखाँ 2- शेख इमरान पुत्र कुब्बु पहलवान, 3- रशीद पूत्र सूपडु, 4 जब्बांर पुत्र अकबर, 5-प्रकाश पिता सिलदार, 6- साईबु पुत्र सुभान, 7- रफीक पुत्र उखडु, बताया। थाना नेपानगर द्वारा आरोपीगण के विरूध्द धारा 4,6 सहपठित धारा 9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 एवं धारा 11(घ) पशु क्रुरता अधिनियम का पंजिबध्द् कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया ।
प्रकरण में सफलतापुर्वक पैरवी अभियोजन अधिकारी श्री अनिलसिंह बघेल द्वारा करते हुये विचारण उपरांत आरोपीगण 1- रईश पिता अमरखा, 2- शेख इमरान पुत्र कुब्बु पहलवान, 3- रशीद पूत्र सूपडु 4 जब्बार पुत्र अकबर, 5- प्रकाश पिता सिलदार, 6- साईबु पुत्र सुभान, 7- रफीक पुत्र उखडु, को न्यायालय द्वारा धारा 4,6 सहपठित धारा 9 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 एवं धारा 11(घ) पशु क्रुरता अधिनियम के अंतर्गत एक-एक वर्ष के कारावास व पाँच-पाँच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।
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