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Agri Bharat Samachar -  Indore, Jhabua and MP Hindi News

संपादक मोहम्मद आमीन✍️

There was a ban on the increased rates of burning and consumer duty.

भोपाल । मध्यप्रदेश नगरीय प्रशासन एंव विकास एंव आवास विभाग मंत्रालय भोपाल ने अपने आदेश क्रमांक एफ-01-250/ 2000/18-3 भोपाल दिनांक1 अप्रेल 2021 से मध्यप्रदेश की समस्त निकायो में अधिसूचना क्रमांक 203 एफ- 250/2000/18-3 दिनांक 28 सितम्बर 2020 द्वारा उपभोक्ता प्रभार के सम्बंध में मध्यप्रदेश नगर पालिका ( जलप्रदाय, मल-जल तथा ठोश अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओ के लिए उपभोक्ता प्रभार) नियम 2020 अधिसूचित किये गये है।


राज्य शासन मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 131 सहपठित धारा 348 तथा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम की धारा 163 सहपठित धारा 426-ए में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका ( जलप्रदाय, मल-जल, तथा ठोश अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओ के लिये उपभोक्ता प्रभार) नियम 2020 के नियम 3 के अंतर्गत उपभोक्ता प्रभार की दरों के निर्धारण में किसी भी प्रकार की वृद्धि को आगामी आदेश तक स्थगित करता है।

राज्यपाल के नाम से उप सचिव मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एंव आवास विभाग।



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