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अग्रि भारत समाचार सीधी

Punishment for the accused who assaulted.

सीधी । फरियादिया द्वारा थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 03.04.16 को करीब 10 बज दिन में मेरा लड़का अमित चापानल में पानी भरने गया था, जो आरोपी दुअसिया साकेत मेरे लड़के को पानी भरने से मना करने लगी और लड़के को हाथ से मारने लगी तब मैं जाकर बोली कि लड़के को क्यों मार रहे हो, पानी क्यों नहीं भरने देती। इतने में आरोपीगण हुब्बलाल साकेत, प्रेमकली एवं राजेश कुमारी तीनों घर से गाली-गुफ्ता देते हुए आकर मुझसे लपट पडे़ और हुब्बलाल हाथ में लिए डंडा से मेरे सिर में मारा तो काफी खून निकलने लगा। तब लड़की प्रीति साकेत एवं प्रिया साकेत बीच-बचाव को दौड्री तो प्रेमकली व राजेश कुमारी दोनों लपटकर प्रीति व प्रिया को हाथ-मुक्काा, लात से मारपीट करने लगी। तब चारों जाते वक्त कह रहे थे कि आज तो बच गए दोबारा पाउंगा तो जान से मारकर गाड़ देंगे।


  फरियादिया की सूचना के आधार पर थाना बहरी में अपराध क्र. 69/16 पर भादवि की धारा 294, 323, 506, 34 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन प्रकरण क्र. 583/16 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए सहा. जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री सीनू वर्मा ने आरोपीगण को दोषी प्रमाणित करवाया। परिणामस्वररूप माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रे्ट प्रथम श्रेणी सीधी ने आरोपीगण हुब्बलाल साकेत पिता तिलकधारी साकेत उम्र-41 वर्ष, प्रेमकली साकेत पत्नी हुब्बलाल साकेत उम्र-35 वर्ष, राजेश कुमारी साकेत पत्नी शिवलाल साकेत उम्र-36 वर्ष सभी निवासी ग्राम मरसरहा थाना बहरी को धारा 323/34 के अंतर्गत न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदंड एवं आरोपी दुअसिया साकेत पिता तिलकधारी साकेत उम्र-70 वर्ष निवासी ग्राम मरसरहा थाना बहरी को 1000 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।



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