अग्रि भारत समाचार से अमित जैन (नेताजी) की रिपोर्ट
झाबुआ । जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री सूरज वैरागी द्वारा बताया गया कि न्यायालय श्रीमान राजेश कुमार गुप्ता साहब माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा आरोपी नवीन द्वारा अपनी बड़ी मां को लट्ठ से मारपीट कर हत्याी कारित करने के लिये धारा 302 भा.दं.वि. में आजीवन कारावास की सजा दी गई। शासन की ओर से प्रकरण में संपूर्ण संचालन श्री के.एस.मुवेल, उप-संचालक (अभियोजन) जिला झाबुआ द्वारा किया गया। घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी रमेश तथा उसके भाई एवं उसके पिता के नाम से ग्राम पंचायत हड़मतिया में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान मंजूर होने से तीनों के मकान दीपावली के बाद से बन रहे थे। दिनांक 27.03.2019 को शाम के करीबन 05:00 बजे फरियादी के मकान के बीम कॉलम डालने के लिये सेंटिंग के लिये लकड़ी लगाकर चाबी ठोक रहा था और फरियादी की मां शांतिबाई निर्माणाधीन मकान के कमरे में भाई दिलीप की लड़की भूमि की चोटी बना रही थी। पिता भूरिया के मकान के पीछे के दरवाजे से फरियादी के काका का लड़का आरोपी नवीन पिता रूपला जो फरियादी के घर के पास ही रहता था लट्ठ लेकर आया। भाई दिनेश की लड़की मित्तल एवं कनिया चिल्लाई की रमेश काका दौड़ नवीन काका ने मां को मार दिया। फरियादी वहां दौड़कर गया और देखा कि शांतिबाई के दाहिने तरफ कान, कनपटी, सिर में पीछे चोंटे होकर, शांतिबाई बांयी करवट पड़ी थी। छोटी बच्चियां मित्तल एवं कनिया ने बताया कि आरोपी नवीन ने मां शांति को तीन-चार लट्ठ सिर में मारे, शांति को देखा तो उसकी थोड़ी-थोड़ी सांस चल रही थी। शांति को जिला अस्पताल झाबुआ लाए, जहां पर उसकी हालत ज्यादा खराब होने से उसको दाहोद में डॉक्ट्र भरपोड़ा के यहां ले गये, परंतु वहां डॉक्टहर ने बताया कि शांतिबाई की मृत्यु हो गई है। घटना के संबंध में फरियादी ने थाना झाबुआ में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। फरियादी ने रिपोर्ट लिखवाते समय यह भी बताया कि घटना के डेढ़ माह पहले आरोपी ने शांति को गाली गुप्ता कर यह भी बोला था कि वह बीमार-बीमार रहता है तो उसे शंका थी कि शांतिबाई ने उसे कुछ कर दिया है। इसी कारण आरोपी ने शांति को लट्ठ से मारकर हत्या कारित की थी। पुलिस थाना झाबुआ द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र धारा 302 भा.दं.वि. का न्यायालय में पेश किया गया था। विचारण के दौरान माननीय न्यायालय श्रीमान राजेश कुमार गुप्ता साहब माननीय जिला एवं सत्र न्याायाधीश झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा आरोपी नवीन को धारा 302 भा.दं.वि. में आजीवन कारावास एवं 200/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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