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Agri Bharat Samachar -  Indore, Jhabua and MP Hindi News

मध्य भारत संपादक अली असगर बोहरा मो.न.8962728652

Restrictive order issued under section 144 in the district.

झाबुआ । 2 जनवरी 2021 अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी जे.एस.बघेल ने जिले में मानव जीवन की सुरक्षा, लोकशांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सम्पूर्ण झाबुआ जिले की सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रतिबधांत्मक आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक संदेश, चित्रों, वीडियो, ऑडीयो, आदि मेसेज पोस्ट नहीं करेगा। सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति सामाजिक एवं व्यक्तिगत रूप से आपत्तिजनक व अश्लील संदेशों को प्रकाशित नहीं करेगा। किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक, द्ववेशपूर्ण अथवा धार्मिक भावनाओं को भडकाने वाले संदेश एवं चित्र, ऑडियो, वीडियों प्रसारित नहीं करेगा। ऐसे चित्र, वीडियों, ऑडियों, कमेंट्स आदि पर प्रतिबंध हो, जो आंतकवाद, जातिवाद, साम्प्रदायिक्ता से संबंधित हो प्रतिबंध रहेगा। ऐसे चित्र ऑडियो, वीडियों कमेंट्स जो महिला एवं अल्पसंख्यक वर्ग या समूदाय, जाति विशेष के विरूद्ध प्रतिकूल टिप्पणी करते हो, प्रतिबंधित रहेंगे। समस्त सार्वजनिक आयोजन, सभा, जुलूस, वाहन रैली, धरना प्रदर्शन की अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त किए जाने के उपरान्त ही आयोजन किया जावेगा।


अनुमति प्राप्त नहीं होने पर किए जाने वाले आयोजनों को अवैधानिक घोषित करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। आयोजनों में ऐसे नारे अथवा उत्तेजित शब्दों का प्रयोग नहीं किया जावेगा। जिससे किसी भी धर्म, वर्गों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचें। ऐसा पाए जाने की दशा में संबंधित त्रृटिकर्ता के साथ-साथ कार्यक्रम के आयोजनक, आयोजकों का भी उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर उनके विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी। कोई भी व्यक्ति, आयोजकगण किसी भी स्थल, जुलूस मार्ग इत्यादि पर फटाखा अथवा विस्फोटक सामग्री, ज्वलनशील पदार्थ, मसाल आदि का उपयोग, प्रदर्शन नहीं करेंगे। यह कि झाबुआ जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में चायना मेड नायलोन डोर जिसे परम्परागत काटने के लिए स्तेमाल किया जाता हो का क्रय-विक्रय एवं उपयोग प्रतिबंधित किया गया है।



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