अग्रि भारत समाचार बुरहानपुर
बुरहानपुर । अपर सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर श्री आर.के.पाटीदार ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले दो आरोपी गण सर्वश्री (1) हीरालाल उम्र 26 वर्ष पिता पारल्या(2) अनार सिंह उम्र 24 वर्ष पिता प्रेमसिंह, दोनो निवासी ग्राम जामुनवाला बुरहानपुर की ज़मानत का आवेदन अतिरिक्त लोक अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील की वैधानिक आपत्ति पर निरस्त कर दिया है। उक्त प्रकरण की जानकारी देते हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री सुनील कुरील ने बताया कि आरोपीगण ने पिपराना गांव के बाहर करीबन शाम 5.30 बजे मोटर साईकिल से जा रहे दो लोगो को रोका और खींच कर मक्का के खेत में लेकर गये और वहां पर उनके साथ हाथ मुक्को से मारपीट की एवं उनमे से एक व्यक्ति ने पांडु के पेन्ट के जेब से नगदी 20,000/- रूपये जबरन छिनकर निकाल लिये और मोबाईल छिन लिया। दोनों पीड़ितों की शिकायत प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने 06.09.2020 को आरोपीगण को जेल में भेज दिया था, तबसे आरोपीगण जेल में ही है।
आरोपीगण के अधिवक्ता द्वारा ज़मानत आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस पर अति. लोक अभियोजक श्री सुनील कुरील द्वारा वैधानिक आपत्ती ली जा कर न्यायालय को अवगत कराया कि आरोपीगण द्वारा किया गया कृत्य लूट से सबंधित होकर गंभीर स्वरूप का है, यदि जमानत का लाभ दिया जाता है तो इस प्रकार के अपराधो में वृद्धि होने की संभावना है तथा आरोपी के फरार होने की संभावना है। न्यायालय ने दोनों आरोपियों का जमानत आवेदन पत्र निरस्त कर दिया।
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