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Agri Bharat Samachar -  Indore, Jhabua and MP Hindi News

अग्रि भारत समाचार से रशीदा पीठावाला की रिपोर्ट

Collector sought information of tenants and guests residing in Indore.

इंदौर। इंदौर में अपर कलेक्टर अजय शर्मा ने धारा 144 के तहत लोगों के घरों में रह रहे किरायेदारों और मेहमानों की जानकारी मांगी है। दिनांक 2 फरवरी 2021 तक लोगों को नियमित रूप से यह जानकारी उपलब्ध करानी होगी। यदि वह ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन स्वरूप आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।


इस संबंध में जारी आदेश का पालन न करने पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जायेगी। श्री शर्मा द्वारा जारी आदेशानुसार जिले के संबंधित थाने में किरायेदारों की सूचना उनके आईडी प्रूफ के साथ प्रस्तुत करना होगी।

इसी प्रकार घरेलू नौकरों व व्यवसायिक नौकरों, छात्रावासी विद्यार्थियों, होटल, लॉज, धर्मशाला आदि में रुकने वाले व्यक्तियों, भवन निर्माण के मजदूरों, पेईंग गेस्ट आदि की सूचना आईडी प्रूफ के साथ आवश्यक रूप से दी जाना जरूरी होगा। कलेक्टर श्री सिंह द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश 2 फरवरी, 2021 तक प्रभावशील रहेगा।



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