अग्रि भारत समाचार बड़वानी
बड़वानी । न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विशाल खाड़े खेतिया द्वारा अपने आदेश से आरोपी कैलाश उर्फ पवन पिता साया निवासी शिवनी पडावा, जिला बड़वानी की धारा 354, 354क, 506 भादवि में जमानत निरस्त की । अभियोजन की ओर से पैरवी भारतसिंह कनेल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा की गयी।
मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 31.10.2020 को करीबन 2ः00 बजे के लगभग फरियादिया अपने खेत में काम कर रही थी कि तभी आरोपी कैलाश उर्फ पवन आया और उसे पीछे से फरियादिया को पकड़ लिया और बुरी नियत से हाथ पकड़ कर बोला कि तू अच्छी लगती है तब वह हाथ छुड़ा कर भागी तो भागने में उसे दाहिने पैर के घुटने में चोट आई। आरोपी पीछे-पीछे आया और बोला कि अगर किसी को यह बात बतायी तो वह फरियादिया को जान से मार देगा। फरियादिया ने घर आकर उसकी सास व पति को सारी घटना बताई और थाना पानसेमल पर रिपोर्ट दर्ज करवाई। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिस पर भारतसिंह कनेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा जमानत आवेदन पर आपत्ति की गई। न्यायालय ने अभियोजन की दलील पर आरोपी की जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
Post a Comment