Breaking News
Loading...
Agri Bharat Samachar -  Indore, Jhabua and MP Hindi News

अग्रि भारत समाचार से कादर शेख की रिपोर्ट

The accused, who had committed the crime of irregularity by stopping the sale of essential goods by committing criminal breach of trust, was sent to jail.

झाबुआ । फरियादी आनंद कुमार चंगोड़, कनिष्ठा आपूर्ति अधिकारी, पेटलावद ने एक आवेदन थाना प्रभारी पेटलावद को आरोपी मुकेश परमार, शाखा प्रबंधक मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लाजिस्टिक कॉर्पोरेशन पेटलावद श्री किशोर मेहता, केन्द्र प्रभारी नागरिक आपूर्ति अधिकार पेटलावद व परिवहनकर्ता फर्म सुरेशचंद्र जैन के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के संबंध में पेश किया उक्त् आवेदन पर से उपरोक्तर आरोपीगण के विरूद्ध धारा 409 भादवि एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिनियम आदेश 2015 की कंडिका 11(3) का स्पष्ट उल्ल घन होने से आवश्याक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डरनीय अपराध प्रथम दृष्ट या पायें जाने से अपराध पजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।


दिनांक 04.09.2020 को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पेटलावद के निर्देशन में फरियादी के द्वारा मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लाजिस्टम कॉर्पोरेशन का आकस्मिक निरीक्षण राजस्व के तहसीलदार, नायब तहसीलदार राजस्वस निरीक्षक, पेटलावद व पुलिस विभाग के संयुक्तफ दलों के साथ किया गया। जांच के दौरान संयुक्तव जांच दल के द्वारा भौतिक सत्या पन में पाई गई बोरी की संख्या व रिकार्ड अनु‍सार बोरी की संख्या् में अंतर होने के कारण तालिका अनुसार वजन में भी अंतर पाया गया। रिकार्ड अनुसार गेहुँ व चावल अधिक होना व नमक कम होना पाया गया । जांच के समय अन्य दस्ताावेज उपलब्ध नही करवाए गए। मौके पर रिकार्ड अनुसार गेहुँ चावल अधिक पाया गया इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि उक्त आरोपीगण के द्वारा मिली-भगत से आवंटन अुनसार खाद्यान उचित मूल्य की दूकानों पर नहीं पहुँचाया गया और चालान जारी कर परिवहन होना बताया गया। मौके पर पाया गया स्टॉक रजिस्ट्र र का संधारण अपूर्ण होना पाया गया, तथा शाखा प्रबंधक द्वारा भी स्टॉाक पंजी का अपूर्ण होना कथन में स्वीकार किया गया।


उक्त अपराध में थाना पेटलावद द्वारा विवेचना के दौरान आरोपी किशोर पिता लालचंद मेहता को आज गिरफ्तार कर माननीय जेएमएफसी न्याायालय, पेटलावद (श्री संजीव कटारे) के समक्ष पेश किया गया, जहां से आरोपी को जेल वारंट बनाकर जेल भेजा गया । प्रकरण में शासन की ओर से संचालन श्री प्या रेलाल चौहान, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पेटलावद, जिला झाबुआ के द्वारा किया गया । उक्त जानकारी सहायक मीडिया सेल प्रभारी, सूश्री शीला बघेल, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ द्वारा दी गई।

Post a Comment

Previous Post Next Post