अग्रि भारत समाचार सागर
सागर । न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती पूजा पाठक बौरासी के न्यायालय ने आरोपी महेश पिता दम्मू पटैल, उम्र 30 साल निवासी सेमरागोपालमन थाना जैसीनगर जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री दिनेश कुमार खातेकर, सागर ने शासन का पक्ष रखा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है थाना जैसीनगर को मुखविर से सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी महेश अवैध रूप से कट्टा कारतूस रखकर सेमरागोपालमन बस स्टैण्ड के आसपास किसी बारदात को अंजाम देने के लिये घूम रहा है। सूचना तस्दीक हेतु पुलिस मुखविर के बताये स्थान पर पहुची तो आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने हमराह स्टाफ की मदद से आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा। उक्त व्यक्ति से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम महेश पिता दम्मू पटैल होना बताया। तलाशी लेने पर आरोपी के पास से 315 बोर का कट्टा एवं कारतूस मिला, पूछने पर कट्टा व कारतूस का लाइसेंस ना होना बताया।
आरोपी के विरूद्ध धारा 25,27 आम्र्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी महेश पटैल का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया।
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