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झाबुआ जिला एवं सत्र न्याायाधीश श्रीमान् राजेश कुमार गुप्ता साहब, जिला झाबुआ द्वारा को प्राणघातक हमला करने वाले आरोपी को 5 वर्ष का कठोर कारावास व 500 रुपये का अर्थदण्डा की सजा सुनाई।

मीडिया प्रभारी सूश्री सूरज वैरागी, जिला झाबुआ ने बताया कि दिनांक 03.03.2018 को सुबह 09:30 बजे ग्राम नवापाड़ा रोटला फरियादिया शौच करने गई थी, तो अभियुक्त. झितरा वहां आया और वहां फरियादिया को बुरी नियत से पकड़कर झूमा झटकी करने लगा तो फरियादिया चिल्ला ई और वहां से भागी तो फरियादिया के परिवार के वाला, दूला, मानसिंह और कैलाश आये और झितरा को बोले कि तु ऐसा क्योंक कर रहा है तो झितरा हाथ में लट्ठ लिए हुए था, उसी लट्ठ से वाला को जान से खत्म  करने की नियत से सिर में मारा इतने में झितरा के लड़के राजेश व कांजू दौड़कर आये व दूला और कैलाश के साथ मारपीट की गई थी। फरियादिया ने थाना कालीदेवी में आरोपीगणों के विरुद्ध रिपोर्ट लिखवाई पुलिस थाना कालीदेवी अनुसंधान पूर्ण कर आरोपीगण के विरुद्ध धारा 354, 323, 307/34 भादवि के तहत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।  


विचारण के दौरान माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राजेश कुमार गुप्ता साहब, झाबुआ की न्याायालय ने अभियुक्त झितरा को धारा 307 भादवि में दोषी पाते हुए 5 वर्ष का कठोर कारावास तथा 500 रुपये के अर्थदण्डत से दण्डित किया गया। प्रकरण जघन्य  एवं सनसनीखेज चिन्हित होने से शासन की ओर से संचालन उप-संचालक (अभियोजन) श्री के.एस. मुवेल द्वारा किया गया।



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