Breaking News
Loading...
Agri Bharat Samachar -  Indore, Jhabua and MP Hindi News

अग्रि भारत समाचार उज्जैन

संतान नहीं होने के कारण बहू को प्रताडित कर आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करने वाली सास की जमानत निरस्त।

उज्जैन । न्यायालय माननीय श्रीमान एस.सी.पाल अपर सत्र न्यायाधीश महोदय तहसील तराना के न्यायालय द्वारा अभियुक्ता तेजूबाई पति पन्नाजी, निवासी- ग्राम हनुमंती, तराना, जिला उज्जैन  का अभियुक्ता का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।

उप-सचांलक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास ने बताया कि घटना इस प्रकार है कि पुलिस थाना तराना पर दिनंाक 15.08.2020 को मर्ग जांच हेतु डायरी प्राप्त हुई मृतिका के भाई दुलेसिंह, बहन रामपुरबाई एवं पिता चैनसिंह एवं स्वतंत्र साक्षीगण के कथन लिये गये, कथनों में साक्षीगण ने बताया कि मृतिका हेमूबाई को शादी के बाद से ही पुत्र-पुत्री नहीं होने के कारण मृतिका की सास तेजूबाई, जेठ हुकुमसिंह व पति लाखनसिंह द्वारा शारीरिक एवं मानसिक प्रताडित किया जाता था। प्रताडना से परेशान होकर मृतिका ने अपने खेत पर जाकर आम के पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मर्ग जॉच पर से अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 306 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। 


अभियुक्ता तेजूबाई द्वारा माननीय न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था, अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से श्री डी.के. नागर ए.जी.पी. तहसील तराना, जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।


Post a Comment

Previous Post Next Post