अगली भारत समाचार झाबुआ
झाबुआ। जिला मीडिया सेल प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी झाबुआ द्वारा बताया गया कि दिनांक 20.09.2020 को थाना राणापुर के गा्रम अगेरा में मृतक झितरा की मृत्यु कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा कारित कि गई थी कि सूचना पर थाना राणापुर द्वारा जिसका मर्ग कायम कर मृतक के शरीर पर आई चोट के निशान होने तथा पी.एम. रिपोर्ट के आधार पर धारा 302 भादवि में अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान मृतक झीतरा के बेटे से पूछताछ कर और उसके कथन लेने पर अपने कथन में बताया कि लगभग 1 माह पूर्व उसके काका गट्टू ने उसके पिता झितरा के साथ पत्थर और लकड़ी से मारपीट की थी। जिसकी रिपोर्ट मृतक ने थाने पर की थी उक्त केस में आरोपी द्वारा मृतक के साथ राजीनामा करने का दबाव बना रहा था इसी शंका के आधार पर पुलिस द्वारा पुछताछ करने पर गट्टू ने बताया कि पुराने झगड़े की रंजिश को लेकर गट्टू , मुकेश और पप्पू हम तीनों ने मिलकर झितरा के साथ मारपिट की थी जिससे झितरा की मृत्यु हो गई थी।
पुलिस थाना राणापुर द्वारा गट्टू, मुकेश और पप्पू को धारा 302 भादवि के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय न्यायीक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी श्री राजकुमार चौहान के न्यायालय में पेश कर न्यायीक अभिरक्षा लेकर तीनों आरोपीगणों को जेल भेज दिया गया।
न्यायालय में शासन की ओर से संचालन श्रीमति सिमी रत्नम सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी झाबुआ द्वारा किया गया।
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