अग्रि भारत समाचार इंदौर✍️
मोटरसाइकिल से अवैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपी की हुई जमानत खारिज भेजा जेल।
इंदौर । जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्यायालय श्री दिनेश मीणा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील देपालपुर जिला इंदौर के समक्ष थाना बेटमा के अप.क्र. 342/2020 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम में गिरफ्तारशुदा आरोपी सचिन पिता मुकेश निवासी पालिया रोड हातोद इंदौर को पुलिस अभिरक्षा पश्चात पेश किया गया एवं न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने का निवेदन किया गया उसी समय आरोपी द्वारा जमानत आवेदन पेश कर जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया गया।अभियेाजन की ओर से एडीपीओ श्री शिवनाथ सिंह मावई द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो वह पुन: अपराध करेगा फरार होने की संभावना है। अत: आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया जाए । न्यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना बेटमा पर मुखबिर सूचना मिली कि धार तरफ से एक मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति मोटरसाइकिल के बीच में टाट का बोरा भर कर ले जा रहे हैं। जिस पर विश्वास कर नाकाबंदी करने पर पंचानों की मदद से घेराबंदी कर रोका तभी मोटरसाइकिल पर बैठे दो व्यक्ति मोटरसाईकिल पर टाट का बोरा भर कर के ले जाते दिखे पुलिस द्वारा दोनों व्यक्तियों को रोका तो वे मोटर साइकल छोड़कर भागने लगे जिनका पीछा किया तो एक व्यक्ति भाग गया तथा दूसरा सड़क पर गिर जाने से वह पकड गया जिससे नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम कमल होना बताया तथा भागने वाले का नाम सचिन होना बताया मोटरसाइकिल पर रखें टाट के बोरे को खोलकर देखा तो उसके अंदर कुल 7 पेटी देशी मसाला शराब तथा प्रत्येक पेटी में 50- 50 क्वार्टर देसी मसाला शराब तथा कुल शराब 350 क्वार्टर होना पाया गया । मौके पर ही शराब को जप्त कर थाने लाए तथा वहा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
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