अग्री भारत सामाचार से सैयद रिजवान अली की रिपोर्ट।
मनावर । श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड से बाबुलाल पिता भीमाजी चौहान निवासी पिपली, प्रायमरी स्कूल के पास, तहसील गंधवानी जिला धार (म. प्र.) वाहन क्रय करने के लिए ऋण लिया था जिसकी राशि जमा न करने पर श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड शाखा मनावर के शाखा प्रबंधक ज़ामीर कादरी, शैलेश सिंह, कलेक्शन मैनेजर गबरू चौहान, द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय बड़वानी (म.प्र.) में परिवाद (चेक बाउंस) दायर किया था। जिसमे माननीय न्यायालय ने सुनवाई होने के पश्चात कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए आरोपी बाबुलाल चौहान को आठ लाख पचपन हजार रूपए (8,55,000) प्रतिकर और एक साल का कठोर कारावास (जेल) कि सजा सुनाई l जिसमे कंपनी के तरफ से पैनल अधिवक्ता डी.जे. शर्मा,डी.आर धारवाल, कंपनी के अधिवक्ता राम पाटीदार , रीजनल लीगल हेड विनय पाटीदार, के द्वारा पैरवी की गई ।
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