अग्रि भारत समाचार से जिला संवाददाता दीपक जैन की रिपोर्ट
झाबुआ । नाबालिका का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी को हुआ आजीवन कारावास प्रकरण का संचालन श्री एस एस खिंची विशेष जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा किया गया । सहा. जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सुश्री शीला बघेल ने बताया कि दिनांक 16.09.2018 को फरियादी द्वारा थाना कालीदेवी में उपस्थित होकर रिपोर्ट लिखवाई की मेरे तीन भाई है। सबसे बडा मैं हूं और दोनों भाई ग्राम मेरमांगा, मेहरगंज मंडीदिप जिला रायसेन में रहते है मेरा छोटा भाई प्रेमसिंग राखी पर मेरे घर आया था तब से मेरे घर पर ही रह रहा था दिनांक 12.09.2018 को मेरी लडकी नाबालिक को दिन बुधवार को मेरी लडकी, उसकी मॉ केलाबाई, प्रेमसिंह के साथ उमरकोट बाजार करने गयी थी मेरी पत्नि की तबियत ठिक नहीं थी उसे प्रेमसिंह ने दवाई दिलाया और मेरी पत्नि को उसके मायके दीतिया निवासी खजुरखो के यहां छोड दिया और बोला कि मैं बैंक से आता हूँ तुम यही रहना फिर मेरी लडकी व प्रेमसिंह मो.सा. पर बैठकर बैंक चले गये, बहुत देर तक इंतजार किया तो मेरी लडकी नहीं आई । मेरी पत्नि घर आई तो मुझे पूरी बात बताई मेरी लडकी उम्र 14 वर्ष 08 माह नाबालिक को प्रेमसिंह बहला फुसलाकर अपहरण करके ले गया है मैंने आसपास व रिश्तेदारी में तलाश किया। मेरी लडकी नहीं मिली थी, पुलिस थाना कालीदेवी द्वारा उक्क्त रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान दिनांक 10.02.2020 को पीडिता को दस्तायाब कर एवं आरोपी प्रेमसिंह पिता मकना भुरिया को दिनांक 10.02.2020 को गिरफ्तार कर अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण को जघन्य सनसीनखेज चिन्हित घोषित किया गया था। विचारण के दौरान माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायालय जिला झाबुआ (श्री भरत कुमार व्यास सा.) द्वारा आरोपी प्रेमसिंह पिता मकना भुरिया निवासी ग्राम आम्बा को दोषी पाते हुए धारा 363 भादवि में 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित धारा 366 भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000/- रूपये के अर्थदण्ड0से दंडित धारा 376(2)एन, 376(2)एफ, 376(3) भादवि में आजीवन कारावास (अभियुक्त के शेष प्राधिकृत जीवन के लिये कारावास अभिप्रेत है) व 1000 – 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत धारा 5(एल)/6, 5(एन)/6 में आजीवन कारावास (अभियुक्तअ के शेष प्राधिकृत जीवन के लिये कारावास अभिप्रेत है) व 1000 - 1000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया । शासन की ओर से सम्पूर्ण प्रकरण का संचालन विशेष लोक अभियोजक श्री एस. एस. खिची जिला झाबुआ के द्वारा किया गया ।
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