मध्य भारत संपादक अली असगर बोहरा
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झाबुआ । माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ श्रीमान मोहम्मद सैयदुल अबरार महोदय जी के निर्देशानुसार दिनांक 15.12.2021 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ के सचिव/अपर जिला न्यायाधीश श्री लीलाधर सोलंकी द्वारा जिला जेल का निरीक्षण किया। तत्पश्चात् बंदियों के मध्य बंदियों के अधिकार एवं प्लीबारगेनिंग विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया । शिविर में कैदियों को विधिक सहायता प्राप्त करने के अधिकार से अगवत कराते हुए अपर जिला न्यायाधीश/सचिव श्री लीलाधर सोलंकी द्वारा जेल में निरूद्ध पुरूष एवं महिला बंदियों से उन्हें प्राप्त विधिक सहायता के संबंध में जानकारी ली गई तथा बंदियों को अंतरिम जमानत पैरोल एवं कोरोना महामारी से बचने के लिए निर्धारित मापदंड का अनुसरण करने के लिए उप जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया। शिविर में बंदियों से उनकी समस्याऐं सुनी गई तथा कोविड-19 के संक्रमणकाल में शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए योग एवं प्रणायाम करने के लिए प्रेरित किया गया। इसके साथ ही बंदियों से उनके प्रकरणों में पैरवी के लिये नियुक्त अधिवक्ता तथा उनके परिजनों से मुलाकात व भोजन, चिकित्सीय उपचार इत्यादि की जानकारी ली गई। शिविर में विचाराधीन बंदियों को उनके अधिकार एवं संरक्षण संबंधी जानकारी दिये तथा उप जेल अधीक्षक से जेल में निरूद्ध बंदियों को उनके प्रकरण में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई। उनके प्रकरण में अधिवक्ता नियुक्त है कि नहीं, जिन प्रकरणों में अधिवक्ता नियुक्त नहीं है, ऐसे प्रकरणों में तत्काल अधिवक्ता नियुक्त किये जाने के निर्देश दिये गये। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जेल में व्यतीत किये जाने वाले समय का सदुपयोग करें, जेल प्रबंधन द्वारा महिला बंदियों के लिए सिलाई, कढ़ाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, उसे मन लगाकर सीखे ताकि जेल से निकलने के बाद वे उक्त कार्य से अपने परिवार के लिए आय अर्जित कर सकें। जेल में पुरूष एवं महिला महिला बैरक का निरीक्षण कर उन्हें प्राप्त सुविधाओं एवं जेल बैरक का भी निरीक्षण किया गया। शिविर में न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अमन सुलिया, उप जेल अधीक्षक श्री आर.के. विश्वकर्मा, सहायक अधीक्षक भीमसिंह रावत एवं जेल स्टॉफ उपस्थित रहें।
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