मध्य भारत संपादक अली असगर बोहरा
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झाबुआ । मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश की जनता के हित में अवैध सूदखोरों के विरूद्ध कड़ी एवं सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे। इसी क्रम में झाबुआ पुलिस भी सूदखोरों के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस मोड” में काम कर रही है। पुलिस अधीक्षक झाबुआ श्री आशुतोष गुप्ता ने इसे गंभीरता से लिया व समस्त थाना प्रभारियों व एसडीओपी को ऐसे सूदखोरों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिये है। चूंकि हमारे जिले की भोली-भाली जनता बैंक की कागजी प्रक्रियाओं से ज्यादा परिचित नहीं है। इसका लाभ सूदखोर उठाने का प्रयास करते है व यहॉ की जनता को ब्याजखोरी के चंगुल में फंसाने का काम करते है। इसी क्रम में झाबुआ पुलिस ने अवैध सूदखोरों के खिलाफ एक बड़ी कार्यवाही की है। इसी तारतम्य में बाहरी राज्य से आकर आदिवासी भाई-बहनों को ऋण के चंगुल में फसाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऐसी मूखबीरों से सूचनाऐं मिल रही थी कि तमिलनाडु से आने वाले कुछ लोग ऐसे ही झाबुआ की जनता से अवैध सूदखोरी कर बहुत ज्यादा ब्याज दर पर रूपये देते है। बाकायदा उनके द्वारा रुपए लेने वाले हर व्यक्ति की डायरी बनाई जाती है। ब्याज पर रुपए देने वाला या फिर उसी का कोई कर्मचारी रोज ब्याज व मूलधन को जोड़कर बनी रोज की किस्त लेता है और डायरी में एंट्री करता है। जब समस्त किस्ते समाप्त हो जाती है तो डायरी को भी फरियादी से लेकर अपने पास रख लेते है। ब्याज पर लिये गये रूपये चुका देने के बाद भी अधिक ब्याज मांगने व न देने पर धमकी देने तथा परेशान करने की शिकायते भी प्राप्त हो रही थी।
इसी तारतम्य में थाना प्रभारियों को अलर्ट किया गया था। थाना प्रभारी काकनवानी के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए 09 सूदखोरों 01. पेरियादुरई, 02. शक्तिवेल, 03. महेश कुमार, 04. मुत्थुकुमार, 05. कार्तिक राजा, 06. अरूण, 07. वसन्तुकुमार, 08. शिवासामी, 09. शक्ति वेल को पुलिस गिरफ्त में लिया गया। इन आरोपियों को थाने लाकर सख्ती से पूछताछ करने पर उनके द्वारा काकनवानी, मेघनगर, थांदला, रानापुर एवं झाबुआ क्षेत्र में सूदखोरी का कार्य करना बताया। उदाहरण के तोर पर जैसे किसी एक फरियादी को आरोपियों द्वारा 50,000/-रू. दिये गये। तो इनसे 60 दिवस तक प्रत्येक दिवस 1,000/-रू. के मान से 60,000/-रू. वसुलते थे। इस प्रकार से ब्याज दर 120% के आसपास रखते थे, जिससे की मोटी वसूली की जा सके। अभी तक करीब-कबरी 400 भरी हुई डायरिया (जिनसे सम्पूर्ण वसूली पूर्ण हो चुकी थी) जप्त की गई है। इसके अतिरिक्तआरोपियों के अनुसार 1000 से भी ज्यादा लोगो से अभी वसूली करना शेष है। आसपास के जिलों अलीराजपुर-(बोरी, उदयगढ़) एवं राज्य राजस्थान (बासवाड़ा, कुशलगढ़) में भी उक्त आरोपियों के द्वारा अवैध सूदखोरी का व्यवसाय करने के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, जिसके संबंध में अग्रीम कार्यवाही की जा रही है। इन सूदखोरो के विरूद्ध झाबुआ पुलिस के द्वारा सख्त रवैया अपनाते हुए आज दिनांक तक निम्नानुसार 05 अपराध कायम कर लिये गये है:-
स.क्रं. थाना अपराध क्रमांक धारा
01 काकनवानी 389/2021 3,4 मध्यप्रदेश ऋणियों का संरक्षण अधिनियम एवं 294,384, 506, 120-बी भादवि
02 मेघनगर 571/2021 3,4 मध्यप्रदेश ऋणियों का संरक्षण अधिनियम एवं 387, 506, 120-बी भादवि
03 थांदला 762/2021 3,4 मध्यप्रदेश ऋणियों का संरक्षण अधिनियम एवं 294,387, 506, 120-बी भादवि
04 रानापुर 686/2021 3,4 मध्यप्रदेश ऋणियों का संरक्षण अधिनियम एवं 294,384, 387, 120-बी भादवि
05 कोतवाली 1262/2021 3,4 मध्यप्रदेश ऋणियों का संरक्षण अधिनियम एवं 294,387, 506 भादवि
झाबुआ जिले की समस्त जनता से अपील है कि यदि आपसे भी इन आरोपियों ने अवैध सूद वसूला है तो आप सभी अपने संबंधित थाने में तत्काल जाये। जिससे की इन आरोपियों के द्वारा आप से अवैध रूप से वसुली हुई आपकी मेहनत की कमाई को माननीय न्यायालय के माध्यम से आपको वापस कराया जा सके और साथ ही साथ इन सूदखोरों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके।
आरोपियों से जप्त सामग्री
01. नगदी 12,41,000/- रू
02. दो लेपटाप किमती 80,000/-रू.
03. डायरिया एवं रजिस्टर - भरी हुई करीब 400, खाली बाटने के लिये करीब 700 - कुल करीब 1,100
04. दो केल्क्यूलेटर
05. होण्डा मोटर सायकिल किमती 1,00,000/-रू.
06. अपाचे मोटर सायकिल किमती 80,000/-रू.
07. अपाचे मोटर सायकिल किमती 80,000/-रू.
आरोपियों के नाम :-
01. पेरियादुरई पिता करपूसामी गॉडर उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम कालीपट्टी जिला ओटमछेत्रम, तमिलनाडु हाल निवास सुराना कम्पाउण्ड मेघनगर
02. शक्तिवेल पिता कदिरवेल गॉडर उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम देवथर जिला ओटमछेत्रम, तमिलनाडु हाल निवासी सुराना कम्पाउण्ड मेघनगर
03. महेश कुमार पिता करपूसामी डॉडर उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम मल्लमपट्टी जिला पालनी, तमिलनाडु हाल निवासी सुराना कम्पाउण्ड मेघनगर
04. मुत्थुकुमार पिता थंगवे गॉडर उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम रामनाथगर जिला पालनी, तमिलनाडु हाल निवासी सुराना कम्पाउण्ड मेघनगर
05. कार्तिक राजा पिता मुर्गराज गॉडर उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम सीनकार्डुपट्टी जिला डिन्डीगुल, तमिलनाडु हाल निवासी सुराना कम्पाउण्ड मेघनगर
06. अरूण पिता शिवस्वानी गौडा उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम नल्लुर पट्टी जिला दण्डिगल, तमिलनाडु हाल निवासी दिलीप गेट झाबुआ
07. वसन्तुकुमार पिता राजेन्द्रन गौडा उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम पलानीगोन्डर पुदुर जिला दण्डिगल, तमिलनाडु हाल निवासी दिलीप गेट झाबुआ
08. शिवासामी पिता दण्डपानी गौडा उम्र 39 वर्ष निवासी ग्राम सलाईपुदुर जिला त्रिपुर, तमिलनाडु हाल निवासी दिलीप गेट झाबुआ
09. शक्ति वेल पिता अलगपन गौडा उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम कन्नामुच्च जिला सेलम, तमिलनाडु हाल निवासी दिलीप गेट झाबुआ
संपुर्ण घटनाक्रम का खुलासा करने में एसडीओपी थांदला श्री एमएस गवली, थाना प्रभारी काकनवानी निरी. हीरूसिंह रावत, थाना प्रभारी कोतवाली निरी. सुरेन्द्र सिंह गाडरिया, उनि रमेश गहलोत, उनि शिवकुमार कुशवाह, सउनि मनोज परमार, सउनि शराफत, आर. दिनेश, संतोष, राहुल, आर. रामप्रताप एवं आर. 98 मंगलेश पाटीदार, आर. 552 महेश प्रजापति, आर. 573 संदीप बघेल, आर. 193 दीपक पटेल का सराहनीय योगदान रहा। उक्त सराहनीय कार्य पर पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक झाबुआ द्वारा पुरूस्कृत करने की घोषणा की।
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