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Agri Bharat Samachar -  Indore, Jhabua and MP Hindi News

अग्रि भारत समाचार से अमित जैन (नेताजी) की रिपोर्ट

झाबुआ । मध्यप्रदेश शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय द्वारा  5 नवम्बर को मध्यपप्रदेश असाधारण राजपत्र में प्रदेश के महामहिम राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार प्रकाशित आदेश में किशोर न्याय ( बालको की देखरेख और सरंक्षण ) अधिनियम 2015 की धारा 04 की उपधारा (1) तथा (2)( सपठित नियम 2016 के नियम 88(10) के अनुसार पतजंलि योग समिति की अध्यक्षा एडवोकेट सुश्री रूकमणी वर्मा एवं जिला बाल कल्याण समिति के पूर्व सदस्य गोपालसिंह पंवार केा झाबुआ जिले के किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य में नामाकित करने पर इन दोनो सदस्यों ने  किशोर न्याय बोर्ड झाबुआ की प्रधान मजिस्ट्रेट श्रीमती तन्वी माहेश्वरी ठाकुर को मानसेवा दण्डाधिकारी के रूप में किशोर न्याय बोर्ड में पदभार ग्रहण करते हुए अपना उपस्थिति प्रतिवेदन सौपा । ज्ञातव्य है कि सुश्री रूकमणी वर्मा एवं गोपालसिंह पंवार को यह महत्वपूर्ण जिम्मेवारी  इनके लम्बे अनु़भव को देखते हुए सौपी गई है । सुश्री रूकमणी वर्मा जहां पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग में शासकीय दायित्वों के निर्वहन के साथ ही 25 वर्षो तक बाल सम्प्रेक्षण गृह में काम कर चुकी है वही गोपालसिंह पंवार ने बाल कल्याण समिति में अपने दायित्वों का बखुबी निर्वाह किया है। इन दोनों के अनुभव एवं योग्यता को देखते हुए  इन्हे किशोर न्याय बोर्ड में यह जिम्मेवारी सोपी गई है। इन दोनों ने  नवीन पद भार ग्रहण कर अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। सुश्री रूकमणी वर्मा एवं गोपालसिंह पंवार को बाल कल्याण के क्षेत्र में प्रदत्त ज्यूडिशियन पावर्स को लेकर इननका कहना है कि बाल अपराधियों के प्रति वे सहानुभूतिपूर्वक रवेया अपनाते हुए उन्हे समाज की मुख्यधारा में कैसे जोडा जावे तथा उचित न्याय दिलाने की दिशा में वे समम अपनी भूमिका का निर्वाह करते रहेगें । सुश्री रूकमणी वर्मा  एवं गोपालसिंह पंवार को मिले इस दायित्व पर पंतजंलि योग समिति, गुड मार्निग क्लब , राजपुत समाज, राजपूत महिला क्लब, सामाजिक महासंघ रोटरी क्लब, संकट मोचन हनुमानटेकरी समिति, असरा पारमार्थिक ट्रस्ट संकल्प ग्रुप सहित विभिन्न समाजों एवं संस्थाओं की ओर से बधाईया दी गई है ।

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