मध्य भारत संपादक अली असगर बोहरा
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झाबुआ । माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान संजय चौहान साहब झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा आरोपीगण दिनेश पिता कालु भुरिया, जेमाल पिता कालु भुरिया, रमेश पिता कालु भुरिया, मानसिंह पिता कालु भुरिया को धारा 302/34, 307/34 भा.दं.सं. का दोषी पाते हुए दोहरे आजीवन कारावास तथा 5000-5000 रूपये के अर्थदण्ड से, धारा 325/34 का दोषी पाते हुए 05-05 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड से तथा धारा 323/34 भा.दं.वि. का दोषी पाते हुए 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास से एवं धारा 506(2) भा.दं.वि. में 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया । शासन की ओर से प्रकरण का संचालन श्री एस.एस. खिंची, जिला अभियोजन अधिकारी झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सुश्री सूरज वैरागी, अभियोजन अधिकारी झाबुआ, द्वारा बताया गया कि दिनांक 02.04.2019 को फरियादी खुमान द्वारा थाना थांदला में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि शाम करीबन 06:00 बजे जमीन के हिस्से की रंजीश को लेकर उसके काका के लड़के आरोपी जेमाल, दिनेश, रमेश, मानसिंह भूरिया निवासीगण देवीगढ़ के हाथों में तीर-कामठी, लकडी, पत्थर लेकर आये व बोले कि तुम जमीन में हिस्सा क्यों नहीं दे रहे हो । आज तुम लोगों को जान से मार देंगे ऐसा बोलकर मां-बहन की नंगी-नंगी गालिया देने लगे। गालिया सुनकर फरियादी का भाई बदहिंग एवं वेलजी आ गये, तभी आरोपी दिनेश ने जान से मारने की नियत से भाई बदहिंग को सीने में तीर मारा जिससे खुन निकलने लगा । आरोपी रमेश ने जान से मारने की नियत से भाई वेलजी को सिर में लकड़ी एवं पत्थर मारा, जिससे वेलजी गिर गया। फरियादी खुमान बीच-बचाव करने गया तो जैमाल और मानसिंह ने लकडी से मारा जो फरियादी के सिर में और हाथ में चोट आई। तभी चिल्लाने पर गांव का अमरू, बाबु व फरियादी का भतिजा प्रकाश, बहादुर, मालजी, बबलु आ गये, जिन्होंने बीच-बचाव किया तो वे लोग भाग गये। आरोपीगण जाते-जाते बोले की तुम सभी को जान से खत्म कर देंगे । फिर वेलजी, बदहिंग को सरकारी एंबुलेंस में लेकर अस्पताल थांदला आये जहां पर वेलजी को ज्यादा चोटे होने से उसकी मृत्यु हो गई थी और बदहिंग भी गंभीर अवस्था में होकर घायल था।
फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना थांदला द्वारा अपराध धारा 302, 307, 323, 325, 294, 506, 34 भा.दं.वि. का पंजीबद्ध कर, आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया एवं अनुसंधान पूर्ण किया गया एवं प्रकरण गम्भीर प्रकृति का होने से जघन्य एवं सनसनीखेज चिन्हित घोषित कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान संजय चौहान साहब झाबुआ, जिला झाबुआ द्वारा दोषी पाते हुये आरोपीगण दिनेश पिता कालु भुरिया, जेमाल पिता कालु भुरिया, रमेश पिता कालु भुरिया, मानसिंह पिता कालु भुरिया को धारा 302/34, 307/34 भा.दं.संं. का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास तथा 5000-5000 रूपये के अर्थदण्ड से, धारा 325/34 का दोषी पाते हुए 05-05 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड से, धारा 294 भादवि का दोषी पाते हुए 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 500-500 रूपये के अर्थदण्ड से तथा धारा 323/34 भादवि का दोषी पाते हुए 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया।
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