संपादक-: मोहम्मद आमीन✍️
भोपाल । जिला भोपाल के माननीय न्यायालय विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट भोपाल के न्यायालय ने नाबालिग बालिका के साथ गलत काम करने के आरोपी देवीलाल उर्फ देवेन्द्र को दोषी पाते हुए धारा 354 ए (1) भादवि एवं 7/8 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000रू के अर्थदंड एवं जुर्माना न देने की स्थिति में 3 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दंडित किया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री टी.पी. गौतम एवं श्रीमती मनीषा पटेल द्वारा की गयी।
मीडिया प्रभारी सुश्री दिव्या शुक्ला ने बताया कि दिनांक 13.07.15 को फरियादी ने थाना कोतवाली भोपाल में उपस्थित होकर इस आशय से रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 13.07.15 को सुबह करीब 8:30- 9 बजे के लगभग उसकी बेटी (पीडिता) डेयरी इमामबाडा पर दूध लेने के लिये गई थी। जब पीडिता दूध लेकर घर आई तो उसने बताया कि डेयरी पर काम करने वाला लडका आरोपी देवीलाल उर्फ देवेन्द्र ने बुरी नियत से पीडिता का हाथ पकडा और उसके साथ गलत हरकत की। तब पीडिता दौडकर अपने घर आ गई और रोने लगी। पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुये आरोपी को दंडित किया गया।
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