अग्रि भारत समाचार से अमित जैन (नेताजी) की रिपोर्ट
झाबुआ । खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आयुक्त इंदौर संभाग द्वारा झाबुआ जिले में चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला का चार दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम दिनांक 06 सितम्बर 2021 को झाबुआ नगर में बस स्टैण्ड एवं गांधी चौक में स्थित कुल 16 दुकानों में निरीक्षण किया। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे मिल्क केक, बर्फी, बादाम शेक, कुल्फी इत्यादि के कुल 40 नमूने प्रारंभिक जांच के लिए लेकर मौके पर ही परीक्षण किया गया। जिसमें गांधी चौक स्थित 2 हॉकर के पास कुकिंग आईल की टीपीएम वैल्यू मानक से अधिक पाई जाने पर मौके पर ही नष्ट करवाई गई है।
साथ ही 5 दुकानदारों को खाद्य पदार्थ खुले में बेचने पर अधिनियम की धारा 32 के तहत् नोटिस जारी किए गए एवं 1 हॉक्र के विरूद्ध बिना खाद्य पंजीयन व्यवसाय करने पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। दिनांक 7.09.2021 को भ्रमण कार्यक्रम के दौरान थांदला नगर मेंउपस्थित रहे जहां राजापुरा एवं पिपली चौराहा पर स्थित कुल 9 दुकानों पर खाद्य पदार्थो की मौके पर ही प्रारंभिक जांच की गई तथा पिपली चौराहा स्थित जैन आईस्क्रीम व रेस्टोरेंट पर भी कुकिंग आईल की टीपीएम वैल्यू अधिक पाई जाने पर मौके पर ही नष्ट करवाया गया साथ ही कुल 4 दुकानों पर धारा 32 के तहत नोटिस जारी किए गए। जिसके अनुपालन न करने की स्थिति में न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किए जाएगे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बतायागयाकि चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला पर कोई भी उपभोक्ता न्यूनतम 10 प्रतिशत शुल्क पर खाद्य पदार्थ की प्रांरभिक जांच करवा सकते हैं।
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