अग्रि भारत समाचार से कादर शेख की रिपोर्ट
थांदला । जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित झाबुआ, शाखा थांदला पर पदस्थ शाखा प्रबंधक पारसिंह मुणिया पिता धीरजी मुणिया द्वारा एक आवेदक जिसमें अनावेदक पूर्व शाखा प्रबंधक सह संस्था सहायक पवन पिता विपिन बिहारी दिक्षीत द्वारा पदीय दायित्व का अतिक्रमण कर म0प्र0 के ऋण माफी योजना में अऋणी(अपात्र) ऐसे कृषकों जिनके द्वारा ऋण नही लिया गया की सूची तैयार कर माफी योजना हेतु प्रस्ताव तैयार कर उसे स्वीकृत करवाने एवं स्वीकृत सूची के आधार पर योजना के अन्तर्गत मध्यप्रदेश सेवा संस्थान के ऋण खाते में राशि प्राप्त कर गबन करने संबंधी आवेदन पेश किया था जिसमें आवेदन जांच से अनावेदक पवन दिक्षीत द्वारा मुख्यमंत्री ऋण माफी योजना में प्रस्ताव भेजकर अवैध रूप से कुल 1.50 करोड़ रूपये की राशि के संबंध में कुटरचित दस्तावेज तैयार कर शासन से राशि प्राप्त की गई । पवन दिक्षीत द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए कुटरचित दस्तावेज तैयार कर शासन से राशि प्राप्त कर गबन किया गया था। आवेदन पर से थाना थांदला पर अनावेदक पूर्व शाखा प्रबंधक सह संस्था सहायक पवन पिता विपिन बिहारी दिक्षीत के विरूद्ध अपराध क्रमांक 543/2021 धारा 419,420,409,467,468,471 भादवि एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं संसोधन अधिनियम 2018 की धारा 13 के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । दौराने विवेचना अपराध गंभीर प्रकृत्ति का होने से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, झाबुआ द्वारा प्रकरण की विवेचना हेतु एसडीओपी थांदला श्री मनोहरसिंह गवली को विवेचना अधिकारी नियूक्त किया गया। प्रकरण के आरोपी पवन पिता विपिन बिहारी दिक्षीत को गिरफ्तार करने हेतु न्यायालय झाबुआ से अनुमति प्राप्त की गई बाद श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, झाबुआ के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में एसडीओपी महोदय श्री मनोहरसिंह गवली के नेतृत्व में टीम गठित कर प्रकरण के आरोपी पवन पिता विपिन बिहारी दिक्षीत को गिरफ्तार किया गया । उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी थांदला श्रीमति कौशल्या चौहान,उप निरीक्षक मोहनसिंह सोंलकी, कार्यवाहक उनि लक्ष्मणसिंह सिसौदिया , आरक्षक 442 राहुल जमरा, आरक्षक103 महेन्द्र नायक की महत्वपूर्ण भूमिका रही ।
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