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Agri Bharat Samachar -  Indore, Jhabua and MP Hindi News

मध्य भारत संपादक अली असगर बोहरा

मो.न.8962728652

झाबुआ।  कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के द्वारा म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (6-क) के तहत अपने स्वत्व की परिवर्तित भूमि 1000 वर्गफीट तक के आवेदन जिन लोगों ने प्रस्तुत किए थे आज शिविर में उन्हें निःशुल्क प्रदान किए गए। आवेदकों द्वारा जिला प्रशासन को इस अभिनव पहल के लिए खुशी जाहिर की एवं कलेक्टर महोदय को धन्यवाद प्रेषित किया। 

उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन द्वारा आम सूचना जारी की गई थी। जिसमें सर्व साधारण जिनके द्वारा म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (6-क) के तहत अपने स्वत्व की परिवर्तित भूमि 1000 वर्गफीट तक के आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। कोरोना की वजह से लंबित है  जिससे आवेदकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन समस्याओं के निराकरण हेतु दिनांक 9 सितंबर,2021 को दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक धारा 165 (6-क) के लघु क्षेत्रफल के प्रकरणों का निराकरण शिविर आयोजित किया गया था। नियत दिनांक एवं समय पर आवेदक श्री महेश गेहलोत, श्रीमती राखी पंकज जैन, श्रीमती निरा दातला, श्रीमती कविता प्रशांत वागमरे, श्री हरिश नक्तराम भाटी, श्री अब्दुल अजीज, श्री विक्रमसिंह चौहान, श्री दिपक राठौर, श्री मोहनलाल जी चौहान के द्वारा उपस्थित होकर निराकृत प्रकरणों की प्रति निःशुल्क प्राप्त की गई।

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