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Agri Bharat Samachar -  Indore, Jhabua and MP Hindi News

 मध्य भारत संपादक अली असगर बोहरा

मो.न.8962728652

भोपाल । जिला भोपाल के माननीय न्‍यायालय विशेष न्‍यायालय पॉक्‍सो एक्‍ट भोपाल के न्‍यायालय ने 13 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ गलत काम करने के आरोपी रफीक उम्र 35 वर्ष को दोषी पाते हुए धारा 376(3) भादवि एवं 376(2)(एफ) सह‍पठित धारा 5एन/6 पॉक्‍सो एक्‍ट, 376(2)(एन) भादवि सहपठित धारा 5(एल)/6 पॉक्‍सो एक्‍ट के अंतर्गत शेष प्राकृत जीवनकाल तक आजीवन कारावास की सजा एवं 3,000 रू के अर्थदंड एवं 506 भादवि के अंतर्गत 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू के अर्थदंड से द‍ंडित किया।  उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री टी.पी. गौतम द्वारा की गयी। 


मीडिया प्रभारी सुश्री दिव्‍या शुक्‍ला ने बताया कि दिनांक 15.11.2019 को फरियादिया द्वारा थाना गांधीनगर भोपाल में इस आशय से रिपोर्ट लेख कराई गई कि फरियादिया का उसके पति से दिनांक 11.05.2019 को झगडा हो गया था इस कारण वह पति को बिना बताये अपनी चारों पुत्रियों को पति रफीक के पास छोडकर चली गई थी। जब वह 28 सितंबर 2019 को घर वापस आकर रहने लगी तब उसकी बेटी अभियोक्‍त्री उम्र13 साल जो कि कक्षा 6 में पढती है, ने बताया कि मां आपके जाने के बाद रात में आरोपी पापा उसके पास आये और पीडिता के साथ गलत हरकत करने लगा जिससे पीडिता की नींद खुल गई। दूसरे दिन भी आरोपी पिता अपनी बेटी (पीडिता) के पास आया और गलत काम करने लगा । जिससे पीडिता चिल्‍लाई तो आरोपी पिता रफीक उससे दूर हो गया और पीडिता को धमकी दी कि यदि किसी को बताया तो पीडिता और उसकी मॉं को जान से मार डालेगा। पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध कर न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया। न्‍यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुये आरोपी रफीक को दंडित किया गया।

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