अग्रि भारत समाचार से रशीदा पीठावाला की रिपोर्ट
इंदौर । उप संचालक लोक अभियोजन श्री बी0जी0 शर्मा, इंदौर ने बताया कि दिनांक 22-07-2021 को माननीय तेरहवें अपर सत्र न्यायाधीश श्री मुकेश नाथ के द्वारा थाना खजराना के अपराध क्रंमाक 565/18 धारा 363, 366(क), 354 भादवि एवं 9(M)/10 पॉक्सों अधिनियम, 2012 में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी विजय उर्फ बिज्जू पिता हरिओम उम्र 35 साल निवासी खजराना इंदौर को धारा 363/511 एवं धारा 354 में 1-1 वर्ष का कठोर कारावास एवं धारा 9(M)/10 पॉक्सों अधिनियम, 2012 में 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500-500/- रूपए अर्थदंड से दंडित किया । प्रकरण में अभियोजन की ओर से कार्यवाही विशेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रीति अग्रवाल द्वारा की गई ।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि घटना दिनांक 04-07- 2018 को शाम 5:30 बजे करीब अभियोक्त्री आयु 10 वर्ष को उसकी माता ने घर से धागा गिट्टी लेने के लिए भेजा था कुछ देर बाद लड़की भागते हुए अपनी मां के पास आई और बताया कि जब धागे की गिट्टी लेने जा रही थी तो माता के मंदिर के पास एक व्यक्ति ने जबरदस्ती पकड़ लिया और उसका सीना जोर से दबा दिया तभी वह उसे पकड़ कर ले जाने लगा इलेक्ट्रिक दुकान के पास अभियोक्त्री ने उस व्यक्ति के हाथ में काट लिया व अपने घर की तरफ भागने लगी तब उस व्यक्ति ने अभियोक्त्री का पीछा किया और बोला कि यह बात किसी से बताई तो वह उसको और उसकी मम्मी को मार देगा। घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में फुटेज देखने पर अभियुक्त की पहचान अभियोक्त्री व उसकी माता द्वारा अभियुक्त विजय के रूप में हुई तब अभियोक्त्री की माता ने दिनांक 06-07-2018 को खजराना थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। संपूर्ण अनुसंधान पश्चात अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया गया। जिस पर से अभियुक्त को उक्त दंड से दंडित किया गया ।
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